Kanpur News: राजनैतिक दल का चुनाव पूर्व गठबंधन है तो वाहन पर दो झण्डे लगा सकते हैं, जारी हुई गाइडलाइन

Kanpur News: जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा- राजनैतिक दल का चुनाव पूर्व गठबंधन है तो वाहन पर दो झण्डे लगा सकते हैं ।

Anup Pandey
Published on: 1 April 2024 5:13 PM GMT
If a political party has a pre-poll alliance, then two flags can be placed on the vehicle
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राजनैतिक दल का चुनाव पूर्व गठबंधन है तो वाहन पर दो झण्डे लगा सकते हैं: जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी: Photo- Newstrack

Kanpur News: जनपद में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सुविधा ऐप एवं सी-विजिल के संबंध में कानपुर नगर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सुविधा ऐप एवं सी-विजिल के संबंध में आयोग के अद्यतन निर्देशो से अवगत कराते हुए बैठक हुई। जिसमें लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत बाइक, ई-रिक्सा एवं फोर व्हीलर वाहन आदि में आयोग द्वारा 1फीट×1/2फीट का एक झण्डा एवं वाहनों में अधिकतम 2 स्टीकर लगाया जाना अनुमन्य हैं। तो वहीं राजनैतिक दल का चुनाव पूर्व गठबंधन है तो वाहन पर दो झण्डे लगाए जा सकते हैं।

जुलूस में बैनर का साइज

जुलूस आदि में बैनर का साइज 6 फीट× 4फीट का होगा। वहीं अस्थाई कार्यालयों पर बैनर का साइज 8फीट×4फीट का होगा। किसी भी प्रचार वाहन पर सर्च/फोकस/फ्लैश/स्पॉट लाइट एवं हूटर नही लगाया जाएगा।लाउडस्पीकर का प्रयोग चुनाव कार्यक्रम के दौरान प्रातः 06: 00 बजे से रात्रि 10: 00 बजे तक किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त वीडियो वैन प्रातः 8: 00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक चल सकेगी तथा एक स्थान पर अधिकतम 30 मिनट से अधिक नहीं रुकेगी।

भीड़ वाले स्थान पर नहीं रुकेगी वीडियो वैन

वीडियो वैन हॉस्पिटल या भीड़ वाले स्थानों जहां पर ट्रैफिक बाधित होने की समस्या हो सकती है वहां पर वीडियो वैन खड़ी नहीं हो सकेगी।रैली, जुलूस या अन्य राजनैतिक कार्यक्रमों एवं वाहन आदि की अनुमति हेतु 48 घंटे पहले सुविधा ऐप के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाए। ऑनलाइन आवेदन में अनुमति प्रदान करने में सुविधा होती है।

मतदान के दिन कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होगा साथ

मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनैतिक दल का नाम अथवा प्रतीक चिन्ह लगी हुई टोपी, गमछा, साल एवं टी-शर्ट आदि पहनकर मतदेय स्थल के अन्दर किसी भी दशा में प्रवेश नहीं कर करेगा।इस बैठक में समस्त राजनैतिक दलो प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की प्रति एवं समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराया गया।

Shashi kant gautam

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