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Kanpur News: 25 मार्च तक शहर में लागू रहेगी धारा 144, सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर
Kanpur News: पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर कोई भी समूह किसी भी सामाजिक व सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सामग्री पोस्ट नहीं करेगा। खुले स्थान पर या मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा नहीं करेगा और न रखेगा।
Kanpur News: कानपुर शहर में 25 मार्च धारा 144 लागू कर दी गई है। गुरूवार देर रात ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर के साथ होटल, हॉस्टल, धर्मशालाओं से लेकर धार्मिक आयोजनों के कई बिंदुओं पर प्रतिबंध लगाए गए। वहीं धारा लागू होते ही पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त किया जा रहा हैं। इसके अवाला पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।
कड़े निर्देश जारी
छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं का भी सत्यापन के लिए थाने में रिपोर्ट देनी होगी। किराएदारों के सत्यापन को लेकर मकान व दुकान के मालिक संबंधित थाने में सूचना देंगे। यह घरेलू व व्यापारिक प्रतिष्ठान के कामगारों पर भी लागू होगा। भवन निर्माण में लगे मजदूरों की सूची आईडी प्रूफ के साथ ठेकेदार थाने को उपलब्ध कराएंगे। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची भी आईडी प्रूफ के साथ देनी होगी।15 दिनों से ज्यादा जो व्यक्ति कहीं निवास कर रहे हैं उसके मालिक की जिम्मेदारी होगी थाने को सूचना देना। होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की सूची आईडी प्रूफ के साथ प्रतिदिन थाने में दी जाए। ऑनलाइन शॉपिंग व होम डिलिवरी कराने वाले प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों की आईडीप्रूफ के साथ सूची थाने में देंगे।
अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख-रखाव प्रतिबंधित
सभी प्रकार के जुलूस धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख-रखाव प्रतिबंधित होगा। धार्मिक संस्था व राजनैतिक संगठन व अन्य समूह जैसे वेतनभोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन जब तक किसी आयोजन की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, आयोजन नहीं होगा।
भ्रामक सामग्री पोस्ट नहीं करेगा
कोई भी व्यक्ति कानपुर कमिश्नरेट की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे- तलवार, वरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटी पर पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। पुलिस कमिश्नर व अन्य सक्षम अधिकारी के अनुमित बगैर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, राजनैतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम या किसी भी प्रकार की शोभायात्रा, जुलूस, प्रदर्शन, नहीं करेगा। एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर नहीं लगायेगा।
सोशल मीडिया पर कोई भी समूह किसी भी सामाजिक व सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सामग्री पोस्ट नहीं करेगा। खुले स्थान पर या मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा नहीं करेगा और न रखेगा। सार्वजनिक स्थानों पर लगे ड्रोन कैमरा, बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्धारित मानक का पालन करेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
भड़काऊ पोस्ट वाले को ग्रुप से करें बाहर
साइबर कैफे संचालक बिना आईडी किसी को भी अपने यहां कम्प्यूटर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तेजक भाषण पोस्ट नहीं किए जाएंगे। ग्रुप एडमिन किसी भड़काऊ व अफवाह फैलाने वाले पोस्ट के लिए खुद जवाब देय होगा। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुये संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा।और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।