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Varanasi: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ी खबर, हिन्दू पक्ष वादी राखी सिंह कल वापस लेंगी अपना केस

Kashi Gyanvapi Masjid Case: काशी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिन्दू पक्ष की ओर से राखी सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए केस वापस लेने की बात कही है।

Rajat Verma
Report Rajat VermaPublished By Vidushi Mishra
Published on: 8 May 2022 12:36 PM IST (Updated on: 8 May 2022 12:53 PM IST)
Kashi Gyanvapi Masjid Case
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ज्ञानवापी मस्जिद (फोटो-सोशल मीडिया) 

Kashi Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण को लेकर विवाद लगातार जारी है। न्यायालय के समक्ष अभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तमाम मामले दर्ज है। ऐसे में मामले के तहत हिन्दू पक्ष की ओर से कुल 5 वादी हैं, जिसमें एक राखी सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए केस वापस लेने की बात कही है।

न्यायालय की ओर से दर्ज मामलों के तहत जारी श्रृंगार गौर मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश के मद्देनज़र मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने पर आपत्ति दर्ज की थी जिसके बाद कोर्ट के दखल के चलते बीते दिन ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम शुरु किया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण और पुलिसकर्मियों को रोकते हुए कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप भी लगाया था।

आपको बात दें कि 18 अगस्त 2021 को हिन्दू पक्षकार राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास समेत पांच महिलाओं ने संयुक्त तौर से वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर करते हुए मस्जिद के स्थान पर कभी मंदिर होने की बात कही थी, लेकिन हिन्दू पक्षकार राखी सिंह ने कल सोमवार को अपना केस वापस लेने की बात कही है।

हिन्दू पक्षकार राखी सिंह द्वारा फिलहाल केस वापस लेने के पीछे के असल कारणों का खुलासा नहीं हो सका है लेकिन इस फैसले के चलते एक सभी निश्चित तौर पर चौंक गए हैं। हिन्दू पक्षकारों की मानें तो मस्जिद के स्थान पर कभी मस्जिद था तथा अभी भी मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग, हनुमान जी, भगवान गणेश की मूर्ति और अन्य मूर्तियां मौजूद हैं।

फिलहाल शुरुआती अड़चनों का बाद सर्वेक्षण के कार्य प्रारंभ हो गया है। मामले में दर्ज कुल 6 केस हैं, जिनमें से कोर्ट ने 4 पर फैसला कर उसे सुरक्षित रख है तथा बाकी 2 अन्य मामलों पर ज़ल्द ही सुनवाई पूरी कर सत्र न्यायालय द्वारा फैसला जारी किया जाना है।



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Vidushi Mishra

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