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हाईकोर्ट से विश्वनाथ मंदिर कारिडोर को मिली हरी झंडी, जनहित याचिका खारिज

Rishi
Published on: 10 July 2018 8:11 PM IST
हाईकोर्ट से विश्वनाथ मंदिर कारिडोर को मिली हरी झंडी, जनहित याचिका खारिज
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इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर व गंगा पाथ वे योजना के खिलाफ सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस आदेश से योजना को पूरी तरह से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंण्डपीठ ने दिया है। याचिका पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने सरकार व मंदिर प्रशासन का पक्ष रखा।

याचिका में विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विशाल सिंह को हटाने, कॉरिडोर योजना का ब्लू प्रिंट जारी करने, 1500 करोड़ की योजना के तहत पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने, वाराणसी का मूल स्वरूप कायम रखने आसपास के निवासियों को बेदखल न करने सहित कई मांगें की गयी थी।

कोर्ट ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना को जनहित में माना और कहा कि विकास योजनाये नही रोकी जा सकती। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याची की इस दलील को नही माना कि काशी मंदिर कारिडोर व गंगा पाथवे योजना से काशी का मूल स्वरूप बदल जाएगा।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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