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हाईकोर्ट से विश्वनाथ मंदिर कारिडोर को मिली हरी झंडी, जनहित याचिका खारिज
इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर व गंगा पाथ वे योजना के खिलाफ सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस आदेश से योजना को पूरी तरह से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंण्डपीठ ने दिया है। याचिका पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने सरकार व मंदिर प्रशासन का पक्ष रखा।
याचिका में विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विशाल सिंह को हटाने, कॉरिडोर योजना का ब्लू प्रिंट जारी करने, 1500 करोड़ की योजना के तहत पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने, वाराणसी का मूल स्वरूप कायम रखने आसपास के निवासियों को बेदखल न करने सहित कई मांगें की गयी थी।
कोर्ट ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना को जनहित में माना और कहा कि विकास योजनाये नही रोकी जा सकती। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याची की इस दलील को नही माना कि काशी मंदिर कारिडोर व गंगा पाथवे योजना से काशी का मूल स्वरूप बदल जाएगा।
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