TRENDING TAGS :
Kashi Vishwanath Temple: स्पर्श दर्शन पर शुल्क लगाने की अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा,नौ नामजद,जांच में जुटी पुलिस
Kashi Vishwanath Temple: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी अरविंद शुक्ला की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
Kashi Vishwanath Temple: श्री काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर शुल्क लगाने की अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है। इस मामले में चौक थाने में नौ नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी अरविंद शुक्ला की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
श्री काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर शुल्क लगाने की बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया जताई गई थी। हालांकि मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने स्पष्ट किया है कि काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन के लिए भक्तों को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए पहले की तरह ही सुगम दर्शन की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।
साजिश के तहत फैलाई गई अफवाह
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पीआरओ अरविंद शुक्ला की ओर से दी गई तहरीर में कई नामों का जिक्र किया गया है। तहरीर के मुताबिक रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व दो मार्च को अजय शर्मा, आशीष धर, रति हेगड़े, विक्रम,भवतेश शर्मा, आरती अग्रवाल और हेमा सहित 9 लोग और अन्य अज्ञात विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। तहरीर में कहा गया है कि अजय शर्मा ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के परिसर स्थित काउंटर से पांच सौ रुपए की दान की पर्ची कटवाई और उस पर जानबूझकर साजिशन स्पर्श दर्शन लिखवा दिया। इस स्पर्श दर्शन लिखी पर्ची को साजिश के तहत सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इसी के बाद स्पर्श दर्शन पर शुल्क लगाने की अफवाह फैली।
तहरीर के मुताबिक यह अफवाह फैलने से मंदिर, प्रशासन, न्यास के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और सरकार की छवि धूमिल हुई है। सोशल मीडिया पर इस मामले में प्रायोजित रूप से अभद्र टीका टिप्पणी की गई। इस कारण बाबा विश्वनाथ में आस्था रखने वाले असंख्य श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
जांच पड़ताल में जुटी पुलिस
चौक थाने के इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्र का कहना है कि मंदिर प्रशासन की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर नौ नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस की जांच पड़ताल में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी), 153 (ए),295 व 506 और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के तहत अधिकतम तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
स्पर्श दर्शन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
वैसे मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कहा है कि भक्तों को काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन के लिए आगे भी किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 22 फरवरी को हुई पिछली बैठक के दौरान देशभर के अलग-अलग मंदिरों की व्यवस्था और उनके तुलनात्मक अध्ययन पर चर्चा हुई थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क के संबंध में कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया था। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम आने वाले दर्शनार्थियों को पहले की तरह ही काशी पुराधिपति का स्पर्श दर्शन मिलता रहेगा।