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कवाल कांड: सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
कवाल में 2 भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। आपको बता दें, वर्ष 2013 में गौरव और सचिन की हत्या और कवाल गांव में दंगों के मामले में मुजम्मिल, मुजस्सिम, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजल और इकबाल को दोषी ठहराया गया था।
मुजफ्फरनगर: कवाल में 2 भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। आपको बता दें, वर्ष 2013 में गौरव और सचिन की हत्या और कवाल गांव में दंगों के मामले में मुजम्मिल, मुजस्सिम, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजल और इकबाल को दोषी ठहराया गया था।
गौरतलब है कि 8 आरोपियों में से एक शाहनवाज की पहले ही मौत हो चुकी है। ऐसे में शाहनवाज के अलावा बाकी बचे 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने फैसले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। कवाल और मलिकपुरा में पुलिस-पीएसी तैनात कर दी गई है।
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बता दें कवाल की बहुचर्चित घटना के बाद मुजफ्फरनगर और शामली में दंगा भड़क गया था। पांच साल चली केस की सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-7 के न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने बुधवार को सभी सात आरोपियों को दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया था। गौरव के पिता रविंद्र सिंह ने जानसठ कोतवाली में घटना के दिन मुकदमा दर्ज कराया था।
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तकरीबन साढ़े 5 साल पहले 27 अगस्त 2013 को कवाल कांड के बाद से मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे भड़क उठे थे। इसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे। साल 2013 में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों और आरोपियो में मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद विवाद हो गया था।
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इसमें दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा आरोपी पक्ष के शाहनवाज की भी इस दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था।
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मृतक गौरव के पिता ने जानसठ कोतवाली में कवाल के मुजस्सिम ,मुजम्मिल ,फ़ुरक़ान ,नदीम ,जहाँगीर ,अफ़ज़ाल और ईकबाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मृतक शाहनवाज के पिता ने भी सचिन और गौरव के अलावा उनके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ने जांच के बाद शाहनवाज हत्याकांड में एफआर लगा दी थी।