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Kripalu Maharaj daughters accident case: एक्सीटेंट मामले में साजिश की आशंका, काफिले से जानबूझ कर टकराया था कैंटर!
Kripalu Maharaj daughters accident case: कृपालु महाराज की बेटियों के साथ हुए हादसे के मामले में नया मोड़ आ गया है। काफिले में शामिल कार चालक ने दनकौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें उसने कैंटर चालक पर जानबूझ कर काफिले से टकराने की आशंका जताई है। पुलिस ने आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
Kripalu Maharaj daughters accident case: कृपालु महाराज की बेटियों के साथ हुए हादसे के मामले में नया मोड़ आ गया है। बेटियों के काफिले में कैंटर चालक पर जानबूझ कर टक्कर मारने की आशंका जताई गई है। वृंदावन के प्रेम मंदिर और प्रतापगढ़ स्थित मनगढ़ भक्ति धाम के संस्थापक जगद्गुरु कृपालु महाराज की बेटियों के काफिले में शामिल कार चालक प्रविन मुडभरी ने दनकौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें उन्होंने कैंटर चालक पर काफिले में जानबूझ कर टकराने की आशंका जताई है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
प्रविन मुडभरी भक्ति धाम मानगढ़, कुंडा, प्रतापगढ़ में रहते हैं। इस मामले में उन्होंने रविवार देर शाम दनकौर थाने में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि वह शनिवार रात पौने दो बजे वृंदावन से कृपालु महाराज की तीनों बेटियों के काफिले के साथ गोलोक धाम द्वारका, दिल्ली के लिए निकले थे।
खड़ी हुई थीं तीनों कारें
इसी दौरान रात करीब साढ़े तीन से पौने चार बजे के बीच लघुशंका करने के लिए दनकौर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे पर आठ किलोमीटर बोर्ड के पास काफिले की तीनों कारें एक्सप्रेस-वे के बिल्कुल किनारे खड़ी हुईं, इसी बीच एक कैंटर तेजी से आया और काफिले में शामिल कारों को टक्कर मारते हुए पलट गया। हादसे में कृपालु महाराज की बड़ी बेटी डॉ. विशाखा त्रिपाठी की मौत हो गई और दोनों छोटी बेटियां डॉ. श्यामा त्रिपाठी व कृष्णा त्रिपाठी समेत सात अन्य लोग घायल हो गए। इसी बीच कैंटर चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। राहगीरों की मदद से सभी लोगों को कारों से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। उन्होंने कहा यह हादसा बहुत खतरनाक था जो कैंटर चालक की भारी लापरवाही से हुआ है। उन्होंने कहा, यह भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझ कर ऐसा किया हो। उन्होंने पुलिस से इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपित चालक फिरोजाबाद के सोनू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया।
इन धाराओं में दर्ज हुई है रिपोर्ट
बीएनएस 106 (1)- इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति लापरवाही द्वारा या जल्दबाजी के कारण किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है। उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष की सजा मिल सकती है।
बीएनएस 125ए- इस धारा के तहत यदि किसी व्यक्ति को मामूली चोट लगती है, तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
बीएनएस 125बी- इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है, तो दोषी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
बीएनएस 281 में- इस धारा के तहत रैश ड्राइविंग का अपराध है। दोषी को एक अवधि के कारावास की सजा जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है व जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे मामलों में अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा को इससे ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है।
बीएनएस 324 (2)- साधारण शरारत के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की कैद व जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में मिली तहरीर के आधार पर आरोपी कैंटर चालक के खिलाफ दनकौर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ करके जानकारियां जुटाई जाएंगी। प्रविन ने जो आशंका जाहिर की है उस बिंदु सहित सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है।