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Mathura News: कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में नया मोड़, अधिवक्ता ने कोर्ट में दायर किया नया वादा

Krishna Janmabhoomi Update: अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने मामले में अदालत में नया वादा दायर किया है।

Nitin Gautam
Published on: 27 May 2022 10:54 AM IST (Updated on: 27 May 2022 2:41 PM IST)
Sri Krishna Janmabhoomi vivad
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श्री कृष्ण जन्मभूमि  (Social media)

Sri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah: मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि एवं शाही ईदगाह के बीच 13 पॉइंट 3 से 1 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज उस समय एक नया मोड़ आ गया जब अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक नया वादा दायर किया।

नए वादे में क्या क्या है

नए वादे के मुताबिक, आगरा के लाल किले के अंदर दीवाने खास के पास बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव की पौराणिक, बेशकीमती व रत्न जड़ित मूर्ति दबे होने का किया दावा किया गया है। साथ ही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्ति के दबे होने व उन पर मुस्लिम लोगो के चलने से हिन्दू लोगों की भावनाएं आहत होने का किया दावा भी किया है। मामले का उल्लेख करते हुए औरंगजेब के मुख्य दरबारी साखी मुस्तेक खान द्वारा लिखित पुस्तक मासर ई आलम गिरी का दिया हवाला।

अधिवक्ता ने सिर्फ दावा ही नही किया बल्कि इसके संबंध में साक्ष्य भी अदालत में दिए। महेंद्र प्रताप ने औरंगजेब के मुख्य दरबारी साखी मुस्तेक खान द्वारा लिखित पुस्तक मासर ई आलम गिरी का हवाला देते हुए न्यायालय में सबमिट की।

महेंद्र प्रताप याचिकाकर्ता

महेंद्र प्रताप ने वादे के माध्यम से लाल किले में मौजूद बेगम साहिबा की सीढ़ियों का सर्वे कराकर मूर्ति निकलवाने की प्रार्थना की है। अब इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई पूरी हो गयी है और न्यायालय सिविल जज की अदालत ने फैसला रिजर्व रख लिया है। वादा में डायरेक्टर जरनल आरकोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, अधीक्षक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आगरा, निदेशक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण व केंद्रीय सचिव को पक्षकार बनाया है।

शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने कहा कि एक फैशन से बन गया है। रोज नए वादे दायर किये जा रहे है, जबकि ऐसा लीगली नही है। उन्होंने कहा कि हमने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है जिसमे सारे वादों को स्टे करने की मांग की है क्योंकि सारे मामलों में जब जजमेंट आएगा तो फैसला भी कंट्रेक्टरी जजमेंट आएगा, जो कानून के ही विरुद्ध हैm

नीरज शर्मा ने हिन्दू पक्षकारों के उस दावे को भी गलत बताया जिसमे 13.37 एकड़ भूमि का स्वामित्व श्रीकृष्ण जन्मस्थान का बताया जा रहा है । उन्होंने कहा कि मजिस्द के पूर्व की ओर वफ्फ की प्रॉपर्टी मेंशन है जो कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ।



Ragini Sinha

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