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Lakhimpur Kheri Prabhat Gupta Murder Case: अंतिम सुनवाई आज, केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्र की याचिका पर भी होगी सुनवाई
Lakhimpur Kheri Prabhat Gupta Murder Case: हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों की सजा और टेनी की जमानत खारिज करने को लेकर सुनवाई आज एमपी एमएलए कोर्ट में
यूपी के लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों की सजा और इस मामले में टेनी की जमानत खारिज करने को लेकर सुनवाई आज एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। केस कोर्ट नं 10 में 11 नंबर पर लगा हुआ है जिसकी सुनवाई आज जस्टिस रमेश सिन्हा और रेनू अग्रवाल की डबल बेंच करेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी प्रभात हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं। 22 अगस्त को इस हत्याकांड में हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में अंतिम फैसला आना था लेकिन मंत्री के वकील ने केस ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन चीफ जस्टिस के यहां लगा दी थी जिसमें लिखा था कि केस को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ऐसे में जस्टिस रमेश सिन्हा और रेनू अग्रवाल की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की अगली डेट 6 सितंबर दी थी हालांकि बीते चौबीस अगस्त को चीफ जस्टिस रमेश बिंदल ने मंत्री अजय मिश्र टेनी की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर करने का ग्राउंड मजबूत नहीं है। टेनी की जमानत खारिज करने को दाखिल की गई थी याचिका।
बीते 31 अगस्त को प्रभात गुप्ता हत्याकांड के पैरों का राजीव गुप्ता ने एक याचिका लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल की थी जिसमें बताया था कि टेनी मुकदमे की अंतिम सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं इस कारण प्रभात गुप्ता हत्याकांड में न्याय नहीं हो पा रहा है। अजय मिश्रा टेनी सुनवाई को प्रभावित कर रहे हैं, जो जमानत का दुरुपयोग है। इसलिए अजय मिश्रा टेनी की जमानत रद कर मुकदमे की अंतिम सुनवाई तक जेल में रखा जाए।
याचिका पर हाईकोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट में 2 सितंबर को सुनवाई हुई थी जहां जमानत याचिका पर अंतिम फैसले वाले दिन 6 सितंबर को भी सुनवाई की तारीख मिली थी।
2004 से जमानत पर हैं चारों आरोपी
प्रभात गुप्ता हत्याकांड में 4 लोग नामजद है जिसमें मुख्य आरोपी अजय मिश्र टेनी सहित सभी को लोअर कोर्ट से बरी कर दिया था 2004 से केस की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है 2004 मैं ही इन्हें जमानत मिल गई थी तभी से चारों आरोपी जमानत पर हैं।
उभरते हुए सपा नेता प्रभात
राजीव गुप्ता बताते हैं 8 जुलाई 2000 का दिन में कभी नहीं भूल सकता हूं। भैया घर से दुकान जा रहे थे। तभी अजय मिश्र टेनी अपने साथी शशि भूषण राकेश डालू और सुभाष मामा के साथ मौके पर पहुंचे उसने मेरे भाई को रोककर कुछ अनबन हुई, उसके बाद गोली चला दी पहली गोली अजय मिश्र ने चलाई जो कि सीधे जाकर मेरे भाई की कनपटी पर लगी, दूसरी गोली सुभाष मामा ने चलाई जो सीने पर लगी मेरे भाई सड़क पर गिर गया उसकी मौत हो गई।
अब तक 5 बार सुनवाई टल चुकी है
प्रभात गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई अब तक पांच बार टाली जा चुकी है अब आज तय होगा कि अजय मिश्रा टेनी की जमानत रद हो या फिर अंतिम फैसला आएगा इससे पहले 16 मई, 24 मई, 11 जुलाई, 20 जुलाई और 22 अगस्त को अलग-अलग कारणों से सुनवाई टल चुकी है।
मुख्य आरोपी मंत्री अजय मिश्रा टेनी
प्रभात हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी मुख्य आरोपी है उनके साथ तीन अन्य आरोपी हैं। बताते चलें कि अजय मिश्रा टेनी हिस्ट्रीशीटर भी रहे हैं इनकी हिस्ट्रीशीटर का नाम 16A था साल 1998 में अजय मिश्र टेनी समेत छह लोगों हिस्ट्रीशीट कोर्ट के आदेश पर खत्म कर दी गई साल 2000 में प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय टेनी मिश्र उनमें से चार लोगों जो हत्या में शामिल थे हिस्ट्रीशीटर 1998 में बंद कर दी गई।
विवादों में रहते हैं मंत्री
लखीमपुर के तिकुनिया गांव में 3 अक्टूबर 2021 दोपहर करीब 3:00 बजे काफी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे थे तभी अचानक 3 गाड़ियां थार जीप फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो किसानों को रौंदते हुए चली गई। घटना से आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया था। इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 4 किसान, एक स्थानीय पत्रकार, दो भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे यह घटना तिकुनिया में आयोजित एक दंगल कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के पहुंचने से पहले हुई थी। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया था। मामले में मुख्य आरोपी अजय टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा कई महीने से जेल में हैं।