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Lakhimpur Kheri: तिकुनिया हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई

Lakhimpur Kheri News: यूपी सरकार के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि तिकुनिया कांड बहुत बड़ा कांड है। अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिली तो इससे गलत संदेश जाएगा।

Himanshu Srivastava
Published on: 19 Jan 2023 2:02 PM IST
ashish mishra teni
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ashish mishra teni (photo: social media)

Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान यूपी सरकार के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि तिकुनिया कांड बहुत बड़ा कांड है। अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिली तो इससे गलत संदेश जाएगा। इसलिए उप्र सरकार आशीष मिश्रा को जमानत न देने का अनुरोध करती है।

पत्रकार समेत आठ लोगों के मौतों का आरोप

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र पर एक पत्रकार समेत आठ लोगों के हिंसा के दौरान के हुई मौतों का आरोप है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट में रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस याचिका को स्वीकृत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हम किसी विचाराधीन कैदी को कब तक जेल में रख सकते हैं। साथ ही कहा था कि आप ट्रायल का कुछ समय बताइए कि कब तक केस का नतीजा आ जाएगा। इस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा कांड एक जघन्य अपराध था। ऐसे मामले में आरोपी को जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। यूपी सरकार के वकील ने आशीष मिश्रा को जमानत देने का विरोध किया है। 11 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। आशीष की जमानत पर सुनवाई जारी है।



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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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