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Lakhimpur Kheri: घायल को एक घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगा इनाम, सड़क सुरक्षा यातायात माह में दी गई जानकारी
Lakhimpur Kheri News: जनपद में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात माह के अंतर्गत आज आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी।
Lakhimpur Kheri News: जनपद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात माह के अंतर्गत आज राजापुर चौराहा, पंडित दीनदयाल चौराहा एवं सैधरी बाईपास पर आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में पंपलेट एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित म्यूजिक सुनाकर जानकारी दी गई। साथ ही (नेक आदमी) गुड सेमिनेटर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को (गोल्डन आवर) 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाए जाने पर पुरस्कार राशि जनपद स्तर पर 5000 रुपये व प्रदेश स्तर पर 50000 रुपये के बारे में जानकारी दी गई।
आम जनमानस से की अपील
इसके साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि शीत ऋतु में कोहरे के कारण दुर्घटनाएं अधिक होने की संभावना बनी रहती है ऐसी स्थिति में रात्रि के समय रोड पर किसी भी दशा में अपने वाहन ना खड़ा करें रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं डबल ट्रैक्टर ट्राली लगाकर गन्ने का परिवहन कदापि न करें, आये दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। पैदल चलते समय हमेशा अपने बाई पटरी पर चले सड़क पार करने से पहले बाएं-दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर पार करे सड़क पर अकेले-अकेले चलना चाहिए, झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए।
यातायात नियमों के बारे में दी जानकारी
यह भी बताया गया कि सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सड़क पर चलते समय इयरफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़ वाले क्षेत्र में वाहन को निर्धारित गति में चलायें, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टण्ट बाइकिंग से बचें, हूटर, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, गलत दिशा में न चलें।
185 वाहनों का किया चालान
इसी तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे। यातायात नियमों के अनदेखी करने वालों वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत 185 वाहनों का चालान किया गया