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विधि मंत्रालय ने 9 राज्य विधि अधिकारियों को बनाया ब्रीफ होल्डर, नवनियुक्तों को नहीं मिला काम
प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अपनी गलती सुधार ली है। ऐसे 9 राज्य विधि अधिकारियो जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव न होने के बावजूद स्थायी अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया था , उनकी नियुक्ति पर आपत्ति उठने के बाद गलती सुधारते हुए उन्हें ब्रीफ होल्डर नियुक्त कर दिया गया है।
प्रयागराज: प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अपनी गलती सुधार ली है। ऐसे 9 राज्य विधि अधिकारियो जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव न होने के बावजूद स्थायी अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया था। उनकी नियुक्ति पर आपत्ति उठने के बाद गलती सुधारते हुए उन्हें ब्रीफ होल्डर नियुक्त कर दिया गया है। ब्रीफ होल्डर के लिए 5 साल का वकालत का अनुभव जरूरी है। अब केवल एक ब्रीफ होल्डर ऐसे है जो 5 साल का अनुभव न होने के कारण नियुक्ति के बावजूद कार्यभार नही संभाल सकेंगे।
राज्य सरकार ने 8 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 289 राज्य विधि अधिकारियो की नियुक्ति की सूची जारी की थी। जिन पर भारी विरोध हुआ। महाधिवक्ता के नेतृत्व में गठित 5 अधिकारियो के कमेटी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे। वही सवाल अभी भी है कि कमेटी की बैठक बुलाये बगैर 9 वाद धारकों,(ब्रीफ होल्डरों) की नियुक्ति कैसे कर दी गयी।
नव नियुक्त सरकारी वकीलो को काम करने से रोक दिया गया था। गलती सुधारने के बाद क्या सभी से काम लिया जायेगा। यह कल बुधवार को पता चलेगा। इस बारे में कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। सवाल अभी भी है क्या सूची कमेटी के समक्ष रखी गयी थी या नही।
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