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अधिकतम सिलिंग का कानून पारित: अवधेश कुमार वर्मा ने कहा- 25 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने पावर एक्सचेंज के लिए अधिकतम बिजली की सीलिंग 20 प्रति यूनिट को खत्म करते हुए रुपया 12 प्रति यूनिट की अधिकतम सिलिंग का कानून पारित कर दिया है।
Lucknow: केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission) ने पावर एक्सचेंज के लिए अधिकतम बिजली की सीलिंग 20 प्रति यूनिट को खत्म करते हुए रुपया 12 प्रति यूनिट की अधिकतम सिलिंग का कानून पारित कर दिया है। यह कानून तत्काल प्रभाव से पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया है।
इसके साथ ही सभी एक्सचेंजों से कहा गया कि वह अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर इसे 0 से रुपया 12 प्रति यूनिट की अधिकतम सिलिंग करें। जिसके आधार पर ही जो भी बिजली खरीद के टेंडर फाइनल होंगे वह इससे अधिक दर पर नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के इस प्रयास से अब पूरे देश के बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने केंद्र सरकार को भेजा था प्रस्ताव
यह जानकारी आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता परिषद लंबे समय से पावर एक्सचेंजो पर अधिकतम सीलिंग रुपया 20 प्रति यूनिट को कम करने की मांग उठा रहा था। इसे लेकर परिषद ने प्रदेश सरकार के सामने कई विधिक तर्क रखें। जिसके बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने अपने कानून में बदलाव कर दिया है जिसका लाभ पूरे देश की सभी राज्यों के 25 करोड विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा।
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब पावर एक्सचेंज की सीलिंग को कम कर दिया गया है। तो इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य सभी राज्य उठाएंगे । हांलाकि वर्मा ने यह भी कहा कि उपभोक्ता परिषद् अभी आगे अपनी लड़ाई को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद् का मानना है यही सीलिंग भी बहुत ज्यादा है यह किसी भी कीमत पर रुपया 6 प्रति यूनिट से जायदा नहीं हो सकती।
गौरतलब है कि उपभोक्ता परिषद द्वारा यह मांग उठाई गई थी कि पावर एक्सचेंज की मुनाफाखोरी को रोकने के लिए अधिकतम सीलिंग रुपया 20 को कम करते हुए एक नई सीलिंग कम दर पे बनवाई जाय।
प्रदेश की जनता को होगा लाभ
परिषद का मानना है कि इसमें बदलाव कर रुपया 12 प्रति यूनिट की सिलिंग लगाई है क्योंकि कहीं ना कहीं पावर एक्सचेंज महंगी बिजली बेचकर आपदा में अवसर तलाशते हैं। जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है । कानून में बदलाव होने के बाद आज उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने केंद्रीय उर्जा सचिव आलोक कुमार और प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी उनके आवास पर मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया।
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