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जाने क्यों होगा मत्स्य पालकों का भी दुघर्टना बीमा योजना
मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से मत्स्य पालकों को जोखिम सुरक्षा देने हेतु मछुआ दुघर्टना बीमा योजना संचालित है। इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति के बीमा प्रीमियम का शत-प्रतिशत भुगतान करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समान रूप से व्यय भार वहन किया जाता है।
लखनऊ: प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत संचालित मछुआ दुघर्टना बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान 02 लाख मत्स्य पालकों को आच्छादित किया जायेगा। इस योजना में आच्छादित मत्स्य पालक को दुघर्टनावश मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता की दशा में उसके आश्रितों को 02 लाख रूपये तथा दुघर्टना में आंशिक स्थाई अपंग होने की दशा में 01 लाख रूपये बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।
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मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से मत्स्य पालकों को जोखिम सुरक्षा देने हेतु मछुआ दुघर्टना बीमा योजना संचालित है। इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति के बीमा प्रीमियम का शत-प्रतिशत भुगतान करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समान रूप से व्यय भार वहन किया जाता है, जबकि आच्छादित मत्स्य पालक को कोई धनराशि वहन नहीं करनी पड़ती है।
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यह योजना भारत सरकार द्वारा नामित नोडल एजेन्सी ‘राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली‘ के माध्यम से संचालित है। इस योजना की बीमा प्रीमियम की धनराशि 12.00 रूपये प्रति मत्स्य पालक निर्धारित है, जिसमें समान रूप से 50-50 प्रतिशत बीमा प्रीमियम धनराशि का वहन भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।