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मिर्जापुर: नाबालिग दिव्यांग से रेप करने वाले को मिली ऐसी सजा, कांप जाएगी रूह

मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अक्षय लाल सरोज ने सजा सुनाया है। जनपद में यह पहला मुकदमा है जिसकी सुनवाई मात्र चालीस दिनों में किया गया है।

Ashiki
Published on: 15 Feb 2021 9:17 PM IST
मिर्जापुर: नाबालिग दिव्यांग से रेप करने वाले को मिली ऐसी सजा, कांप जाएगी रूह
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मिर्जापुर: नाबालिग दिव्यांग से रेप करने वाले को मिली ऐसी सजा, कांप जाएगी रूह

मीरजापुर: शासन की सख्ती को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के मुकदमों में कार्यवाही में तेजी करते हुए, न्यायालय से अपराधियों को सजा दिलाये जाने को लेकर आईजी विन्ध्याचल के सख्ती से नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 40 दिन के अन्दर आजीवन कारावास की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गयी। जिससे बलात्कारियों में डर बनेगा। समाज मे बहन बेटियों को देख सोहदो में डर पैदा होगा। वास्तव में यह एक सराहनीय पहल शासन के द्वारा किया गया है, जिससे अपराधियों में खौफ देखने को मिलेगा आपराधिक ग्राफ में कमी आएगी।

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छः वर्षीय मासूम को नोचा गिद्धों ने

थाना मड़िहान क्षेत्र के एक गाँव निवासिनी महिला ने थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसकी छ वर्षीय पुत्री जो बोल नही सकती वह गूंगी है। इस छः वर्ष की बच्ची के साथ उसी गांव के निवासी राकेश यादव पुत्र संतू यादव द्वारा जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। जिसमें पुलिस ने धारा 376 AB पाक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

इस मुकदमे की विवेचना थाना मड़िहान के एसओ प्रभात राय ने जल्द से जल्द विवेचना किए एवं शासकीय अधिवक्ता सुनीता गुप्ता द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायालय में समय से प्रस्तुत व जिरह किया। जिस कारण इस मुकदमें के दोषी राकेश यादव पुत्र सन्तु यादव निवासी गोपलपुर,जुड़िया थाना मड़िहान को अपराध के लिए कठोर आजावीन कारावास से जिसका तात्पर्य अभियुक्त के नैसर्गिक जीवन के शेष के लिए कारावास से होगा, तथा 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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ऐतिहासिक फैसला सुनाया

अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, एससी एसटी एक्ट के अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास का सजा भुगतना होगा। अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि कुल एक लाख रुपये पीडिता को प्रदान किया जायेगा। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अक्षय लाल सरोज ने सजा सुनाया है। जनपद में यह पहला मुकदमा है जिसकी सुनवाई मात्र चालीस दिनों में किया गया है। ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई से अपराधियों में खौफ का माहौल बनेगा। जिससे अपराध और अपराधी डर से थर-थर कापेगा।

रिपोर्ट: बृजेन्द्र दुबे



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