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Raebareli News: रायबरेली में नाबालिग बेटी के बलात्कारी पिता को उम्रकैद
Raebareli News: नाबालिग बेटी के बलात्कारी पिता को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे अमित कुमार यादव ने बलात्कारी पिता पर 28 हजार के जुर्माना भी लगाया है।
Raebareli News: नाबालिग बेटी के बलात्कारी पिता को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे अमित कुमार यादव ने आज बलात्कारी पिता पर 28 हजार के जुर्माना भी लगाया है। सलोन कोतवाली में 21 जून 2021 को पीड़िता रानी (बदला हुआ नाम) के नाना राम नरेश ने सलोन कोतवाली में बलात्कार और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
सलोन कोतवाली क्षेत्र के पूरे ठाकुरदीन मजरे दरसवां के रहने वाला छत्रपाल कुर्मी पुत्र देवतादीन अपनी पत्नी और बेटी के साथ अक्सर मारपीट करता था।वह शराब और अन्य प्रकार का नशा भी करता था। 21 जून 2021 की शाम को जब पीडिता रानी घर मे अकेली थी तो पिता छत्रपाल ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उसे मारा पीटा और चुप रहने की धमकी देकर उसको अपने ससुर राम नरेश के यहां छोड़ आए। पीड़िता किशोरी ने अपनी आप बीती अपने नाना राम नरेश से बताई।राम नरेश ने उसी दिन सलोन कोतवाली में इस बाबत मुकदमा दर्ज करवा दिया।
फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सज़ा, 28 हजार ज़ुर्माना भी लगाया
सलोन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एसआई पंकज त्रिपाठी को विवेचना सौपी। पंकज त्रिपाठी ने विवेचना करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। 13 अगस्त 2021 को न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के सत्र न्यायधीश अमित कुमार को कोर्ट में पीड़िता रानी ने बताया कि उसका पिता छत्रपाल दो साल से उसका बलात्कार कर रहा था। एक बार तो गर्भ भी ठहर गया था। पीड़िता ने ये बात अपनी आजी को बताई तो उन्होंने कोई दवाई लाकर दी जिससे गर्भ गिर गया था।
न्यायधीश ने सभी पक्षो को सुनने के बाद छत्रपाल को नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी पाया और आज छत्रपाल पुत्र देवतादीन को उम्रकैद और 28 हजार जुर्माने की सज़ा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि सरकार बनाम छत्रपाल कुर्मी के मामले में कोर्ट ने छत्रपाल को उम्रकैद को सज़ा सुनाई है।