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Sonbhadra News: शबाना निशा हत्याकांड के दोषी को मिली उम्रकैद, महज डेढ़ साल में पूरी हुई मामले की सुनवाई

Sonbhadra News Today: इसी बात से क्षुब्ध होकर शाहबाज अंसारी ने 2 मई 2021 को ढाई बजे दिन में अपने घर पर शबाना निशा की पेचकस से गले, कनपटी में गोदकर हत्या कर दी।

Kaushlendra Pandey
Published on: 16 Nov 2022 4:45 PM GMT
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प्रतीकात्मक चित्र (Social Media) 

Sonbhadra News Today: डेढ़ वर्ष पूर्व हुई शबाना निशा हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी मोहम्मद शाहबाज अंसारी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन के मुताबिक शक्तिनगर थाने में दो मई 2021 को दी गई तहरीर में थाना क्षेत्र के चंदुआर गांव निवासी शब्बीर अली पुत्र नबीउल्ला ने अवगत कराया था कि उसकी बहन शबाना निशा 21 वर्ष थाना क्षेत्र के खड़िया निवासी मोहम्मद शाहबाज अंसारी पुत्र खालिक मोहम्मद 24 वर्ष के साथ डेढ़ वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। 20 दिन पूर्व उसकी बहन को एक लड़की पैदा हुई थी।

इसी बात से क्षुब्ध होकर शाहबाज अंसारी ने 2 मई 2021 को ढाई बजे दिन में अपने घर पर शबाना निशा की पेचकस से गले, कनपटी में गोदकर हत्या कर दी। इस तहरीर के आधार पर शक्तिनगर पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की और पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में मोहम्मद शाहबाज अंसारी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मोहम्मद शाहबाज अंसारी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने पैरवी की।

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