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Bulandshahr News: संपत्ति के लालच में भाभी की जिंदा जलाकर हत्या करने के दोषी तीन देवरों को उम्रकैद की सजा

Bulandshahr News: नवंबर 2012 में अनीसा के हिस्से की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसके ससुर अब्दुल करीम, सास बानो और देवर अलीम, अजीज और कलाम ने मिलकर तेल छिड़क कर जिंदा जला डाला और मौत हो गई।

Sandeep Tayal
Published on: 11 Sept 2023 10:45 PM IST
Bulandshahr News: संपत्ति के लालच में भाभी की जिंदा जलाकर हत्या करने के दोषी तीन देवरों को उम्रकैद की सजा
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Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या एक की न्यायाधीश डॉक्टर मनु कालिया ने सिकंदराबाद की विधुर महिला अनीसा हत्याकाण्ड के दोषियों तीन देवरों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने अनीसा के देवर अलीम, अजीज और कलाम को अनीसा को संपत्ति के लिए जिंदा जलकर मौत के घाट उतार देने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 15000 रुपए अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है।

संपत्ति के लिए की विधुर भाभी की हत्या-

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शर्मा ने बताया कि औरंगाबाद निवासी राशिद ने अपनी बहन का निकाह सिकंदराबाद निवासी सलीम पुत्र अब्दुल करीम के साथ किया था। सलीम की पूर्व में ही हत्या की जा चुकी थी। नवंबर 2012 में राशिद ने सिकंदराबाद कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी बहन अनीसा के हिस्से की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसके ससुर अब्दुल करीम, सास बानो और देवर अलीम, अजीज और कलाम ने मिलकर तेल छिड़क कर जिंदा जला डाला, जिसकी दिल्ली में उपचार के दौरान सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। मां अनीसा को बचाने के चक्कर में बेटी आयशा भी बुरी तरह झुलस गई थी।

मामले को लेकर 29 नवंबर 2012 को राशिद ने अनीसा के सास, ससुर और 3 देवरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने आरोपी देवरों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों को गिरफ्तार का जेल भेजा।

सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय का संख्या एक की न्यायाधीश डॉक्टर मनु कालिया ने अनीसा को जिंदा जलकर मौत के घाट उतारने के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आज अनीसा के देवर अलीम पुत्र अब्दुल करीम, अजीज पुत्र अब्दुल करीम और कलाम पुत्र अब्दुल करीम को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनांे हत्यारों को उम्र कैद और 15000 अर्थ दंड की सजा मुकर्रम की है। एडीजीसी विजय शर्मा ने बताया कि इस दौरान अनीसा की सास बानो की मृत्यु हो गई थी।



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Shashi kant gautam

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