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Chitrakoot News: व्यावसायिक साझेदार की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, प्रेम संबंध में रोड़ा बनने पर की थी हत्या

Chitrakoot News: प्रेम संबंध में रोड़ा बनने पर व्यावसायिक साझेदार की हत्या करने वाले को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 22 Dec 2022 7:01 PM IST
Life imprisonment for the person who killed business partner in chitrakoot love affair
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चित्रकूट में प्रेम संबंध में व्यावसायिक साझेदार की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास: Photo- Social Media

Chitrakoot News: प्रेम संबंध में रोड़ा बनने पर व्यावसायिक साझेदार की हत्या करने वाले को न्यायालय ने आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि पटिया जब्ती गांव के निवासी भोला पुत्र शिवधनी यादव ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पुत्र की हत्या करने के मामले में पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में भोला ने बताया था कि उसका 24 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार 10 सितंबर 2012 को अपनी बाइक ठीक कराने पटिया जब्ती से शिवरामपुर आया था।

बाइक ठीक कराकर वह देर शाम वापस लौट रहा था। रात में आठ बजे उसने अपनी बहन से फोन में बताया कि वह रास्ते मे है और घर आ रहा है। इसके बाद उसका फोन स्विच आफ हो गया। दूसरे दिन 11 सितंबर 2012 को प्रातः 10 बजे रमयापुर गांव के बाहर अशोक का शव बरामद हुआ। भोला ने इस मामले में पुरानी रंजिश का आधार बनाते हुए गांव के ही मन्ना रैदास, लल्ला, किशुनिया, रामबाबू, पप्पू और मूरतध्वज को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

प्रेम संबंध का मामला

पुलिस की विवेचना में यह तथ्य उजागर हुआ कि नामजद कराए गए लोगों ने हत्या नहीं की है बल्कि मृतक अशोक के व्यापारिक साझेदार मानिकपुर क्षेत्र के सरैंया चौकी के अंतर्गत बगइचापुरवा निवासी मूलचंद्र उर्फ मुल्ला पुत्र प्रह्लाद यादव ने उसकी हत्या की है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, एक ही युवती से प्रेम संबंध होने की वजह से मूलचंद्र ने बाइक से घर जा रहे अशोक को रास्ते में रोककर बेरहमी से कत्ल किया था और शव फेंककर भाग गया था, जिसे जंगली जानवरों ने रात में क्षतविक्षत भी कर दिया था।

आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड

पुलिस ने इस मामले में मूलचंद्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद मृतक के पिता ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर एफ आई आर में नामजद किए जा चुके अपने गांव के आधा दर्जन आरोपियों को फिर से तलब करा लिया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर मूलचंद्र उर्फ मुल्ला को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस मामले में अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।



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Shashi kant gautam

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