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हाईकोर्ट का आदेश: लाउडस्पीकर अब ना मंदिर में बजेगा ना मस्जिद में

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करने के बाद साउंड प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के तहत बिजनौर के गांव शाहलीपुर उर्फ मदनपुर में मंदिर और मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारने के आदेश दिया है। आज (14 दिसंबर) प्रशासन ने भारी पुलिस बल को साथ लेकर गांव के दो

tiwarishalini
Published on: 14 Dec 2017 5:13 AM GMT
हाईकोर्ट का आदेश: लाउडस्पीकर अब ना मंदिर में बजेगा ना मस्जिद में
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बिजनौर: हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करने के बाद साउंड प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के तहत बिजनौर के गांव शाहलीपुर उर्फ मदनपुर में मंदिर और मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारने के आदेश दिया है। आज (14 दिसंबर) प्रशासन ने भारी पुलिस बल को साथ लेकर गांव के दोनों धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर उतार दिए हैं। इस दौरान गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे लेकिन बिना किसी विरोध के दोनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतर गए है इसके बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली।

ये है पूरा मामला:

-बिजनौर के गांव शाहलीपुर उर्फ मदनपुर में मस्जिद ओर मंदिर दोनों पर बिना किसी अनुमति के लाउडस्पीकर लगे थे जो नमाज ओर आरती के समय बजते थे।

- इसी से परेशान होकर गांव के शौकतअली ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले प्रशासन से जानकारी मांगी थी।

- रिपोर्ट मिलने के बाद उच्च न्यायालय ने दोपहर दो बजे तक प्रशासन को ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के तहत दोनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने के आदेश दिए।

SP सिटी दिनेश सिंह और SDM नजीबाबाद और CO नजीबाबाद बड़ी संख्या पुलिस बल लेकर गांव में पहुंचे और दोनों पक्षों को अदालत के आदेश की जानकारी देते हुए मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। इस दौरान किरतपुर थाने पर फायर बिग्रेड सहित रिजर्व फोर्स भी तैनात रही । फिलहाल

SP सिटी के मुताबिक:

SP सिटी दिनेश सिंह बिजनौर का कहना है कि गांव में किसी प्रकार का तनाव नहीं है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के तहत आज दोपहर दो बजे तक लाउडस्पीकर उतरवाने आदेश दिए थे उसी के आदेश पर ये उतरवाए गए है।

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