TRENDING TAGS :
Lucknow University: HC की लखनऊ बेंच का यूपी सरकार को आदेश, लखऩऊ विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 साल करें
Lucknow University: हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृत्त की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाए।
Lucknow University: हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृत्त की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रावधानों में इस संबंध में तीन महीने के अंदर संशोधन कर लिये जाएं। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने डॉ. प्रेमचंद मिश्रा व अन्य शिक्षकों की कई याचिकाओं पर एक साथ निर्णय दिया।
याचिका कर्ताओं ने दी ये दलीलें
याचिका कर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह निर्धारित कर चुकी है कि केंद्र सरकार से पोषित उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों के नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाए। इसके पश्चात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी 30 जून 2010 को रेग्युलेशन्स, 2010 पारित किया था। रेग्युलेशन्स, 2010 के प्रावधानों में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी 31 दिसम्बर 2008 का शासनादेश यूजीसी से संबंधित सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। कहा गया कि उक्त शासनादेश में नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 कर दी गई थी।
याचिका कर्ताओं की ओर से यह भी दलील दी गई कि यूजीसी का 2010 का उक्त रेग्युलेशन लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी लागू होता है व इस सम्बंध में पहले भी हाईकोर्ट निर्णय पारित कर चुकी है। न्यायालय ने सभी परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य सरकार को शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने का आदेश दिया, साथ ही याचियों को अपने-अपने पदों पर तब तक कार्य करने की अनुमति दी है, जब तक राज्य सरकार इस सम्बंध में कोई निर्णय नहीं ले लेती।