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LDA की बड़ी सौगात, अब बेहद आसान किस्तों पर लिजिए फ्लैट-दुकान, जानें डिटेल्स
LDA News: लखनऊ विकास प्राधिकरण बड़ी सौगात लेकर आया है। जिसके तहत आप फ्लैटों और दुकानों को 25 से 35 प्रतिशत रुपये देकर दस साल की आसान किस्तों पर खरीद सकते हैं।
LDA News: अगर आप यूपी की राजधानी में खुद का मकान लेना चाहते हैं, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) बड़ी सौगात लेकर आया है। जिसके तहत आप प्राधिकरण के फ्लैटों और दुकानों को 25 से 35 प्रतिशत रुपये देकर दस साल की आसान किस्तों पर खरीद सकते हैं। अग्रिम भुगतान करने पर ही संपत्ति का कब्जा आपको दे दिया जाएगा। जिसके बाद आप उसका उपयोग कर सकेंगे।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में शनिवार को प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई थी। जिसमें जनहित के कई प्रस्ताव पास किए गए थे। इसके साथ ही खाली फ्लैटों को लेकर भी यह फैसला लिया गया था। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे थे।
लोगों को होगा इतना फायदा
एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बने कई फ्लैट और दुकान खाली पड़े हैं। जिन्हें 10 साल की आसान किस्तों पर बेचा जाएगा। सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि और जन सामान्य को 35 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। इसके बाद अनुबंध करते हुए फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा और आवंटी उसका उपयोग कर सकेगा। बाकी बची धनराशि 10 साल की आसान किस्तों में देनी होगी। इसके अलावा दुकान पर 25 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान करके कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा। बाकी बची रकम किस्तों में देनी होगी।
भूखंडों को जोड़कर बनेगें भवन
उपाध्यक्ष ने बताया कि इसके अलावा अब नियोजित और स्वीकृत योजना के तहत भूखंडों को जोड़कर भवन बन सकेंगे। आवासीय उपयोग के लिए दो भखूंड और व्यवसायिक उपयोग के लिए चार भूखंड जोड़कर भवन बनाए जा सकेंगे। बैठक में इसके लिए आमेलन शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आवासीय, कार्यालय और अन्य उपयोग के भूखंडों पर एक प्रतिशत और व्यावसायिक उपयोग के भूखंडों के लिए तीन प्रतिशत आमेलन शुल्क देना पड़ेगा।
संपत्तियों के मानचित्र का भी निस्तारण
इसी तरह प्राधिकरण की बैठक में नियोजित और स्वीकृत योजनाओं में आवासीय और आवासीय भूखंडों के उपविभाजन के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। इसमें 100 वर्ग मीटर और इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों का उपविभाजन किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदनकर्ता को सब डिवीजन चार्ज और विकास शुल्क प्राधिकरण को देना होगा। इसके अलावा अनियोजित क्षेत्र में बने मुख्य मार्ग जिनका निर्माण और अनुरक्षण शासकीय संस्थाएं कर रही हैं। वहां स्थित संपत्तियों का मानचित्र भी निस्तारित किया जाएगा।