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HC का चैनलों को निर्देश देने से इंकार, मजहबी विषयों की बहस के खिलाफ दी थी याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न्यूज चैनलों को मजहबी विषयों और पर्सनल लॉज पर बहस के संबंध में निर्देश देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, याची स्थानीय अधिवक्ता गंगा सिंह से कहा कि 'यह उनके ऊपर है कि वह अपनी शिकायत उचित फोरम पर रखें।' यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ ने दिया।

priyankajoshi
Published on: 8 May 2017 9:02 PM IST
HC का चैनलों को निर्देश देने से इंकार, मजहबी विषयों की बहस के खिलाफ दी थी याचिका
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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न्यूज चैनलों को मजहबी विषयों और पर्सनल लॉज पर बहस के संबंध में निर्देश देने से इंकार कर दिया है।

कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, याची स्थानीय अधिवक्ता गंगा सिंह से कहा कि 'यह उनके ऊपर है कि वह अपनी शिकायत उचित फोरम पर रखें।' यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ ने दिया।

कोर्ट ने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के प्रावधान इस विषय पर दिशानिर्देश देते हैं और संबंधित प्राधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई का भी अधिकार है। इसके साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय समाज पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण से बचने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन आदि के नियमित संपर्क में रहता है।

याचिका में कहा गया था कि न्यूज चैनल पर होने वाली बहसों से संबंधित कुछ कार्यक्रम समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं व एक दूसरे के प्रति विपरीत भावना उत्पन्न कर रहे हैं।

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इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

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