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खनन माफिया और अफसरों के गठजोड़ पर क्या हुई कार्यवाही, कोर्ट ने प्रमुख सचिव से किया जवाब तलब

लखनऊ हाई कोर्ट ने यूपी में खनन माफिया और अफसरों के बीच गठजोड़ पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव खनन को सभी जिलों से अवैध खनन की जानकारी जुटाकर हलफनामे पर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है।

priyankajoshi
Published on: 12 April 2017 6:36 PM IST
खनन माफिया और अफसरों के गठजोड़ पर क्या हुई कार्यवाही, कोर्ट ने प्रमुख सचिव से किया जवाब तलब
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लखनऊ : लखनऊ हाई कोर्ट ने यूपी में खनन माफिया और अफसरों के बीच गठजोड़ पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव खनन को सभी जिलों से अवैध खनन की जानकारी जुटाकर हलफनामे पर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है।

कोर्ट ने प्रमुख सचिव से साफ करने का कहा है कि जगह-जगह हो रहे अवैध खनन के मामलों में खनन माफिया के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। साथ ही कोर्ट ने प्रमुख सचिव को अवैध खनन में मिलीभगत में लिप्त पाए गए अफसरों के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवायी तीन हफ्ते बाद होगी।

यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने अंबेडकर नगर मेे अवैध खनन की शिकायत को लेकर ज्ञानेंद्र सिंह की ओर से दायर एक पीआईएल पर पारित किया।

कोर्ट ने पिछले 4 अप्रैल को अंबेडकर नगर के आला अधिकारियोें ने जिले में हो रहे अवैध खनन को छुपाने पर जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही कई अधिकारियेां को तलब भी किया था। आदेश के अनुपालन में सभी अफसर कोर्ट में हाजिर हुए। उनके स्पष्टीकरण को देखने के बाद कोर्ट ने जिलाधिकारी और अन्य अफसरों को अपना जवाब प्रमुख सचिव खनन के सामने रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव इस पर कार्यवाही करें।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि कई मामलों में अवैध खनन की शिकायतें आ रही है। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव से जवाब तलब कर लिया।



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इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

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