Lucknow Fire Levana Case: होटल लेवाना के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, सीलिंग आदेश जारी

Lucknow Fire Hotel Levana Case: हजरतगंज स्थित होटल लेवाना सूइट्स में हुए अग्निकाण्ड के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने होटल परिसर को सील करने का आदेश जारी कर दिया है।

Shashwat Mishra
Published on: 5 Sep 2022 4:51 PM GMT
levana hotel fire case investigation report submit to up government in lucknow
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होटल लेवाना, लखनऊ : Photo- Newstrack

Lucknow Fire Hotel Levana Case: हजरतगंज स्थित होटल लेवाना सूइट्स में हुए अग्निकाण्ड (Hotel Levana fire) के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) ने होटल परिसर को सील करने का आदेश जारी कर दिया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि स्थल पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच के लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है। प्रकरण की प्रारम्भिक जांच में यह उजागर हुआ है कि बिल्डर द्वारा प्राधिकरण में फर्जी शपथ पत्र देकर आवासीय भूखण्ड में व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। इसके आधार पर प्राधिकरण की तरफ से मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि मुकेश जसनानी व उनके साझेदारों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी जा रही है।

एलडीए को दी गई थी फायर एनओसी

उपाध्यक्ष डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मुकेश जसनानी व अन्य द्वारा हजरतगंज स्थित मदन मोहन मालवीय मार्ग पर लगभग 6400 वर्ग फुट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल का निर्माण करके परिसर में लेवाना सूइट्स नाम से होटल का संचालन किया जा रहा था। गौरतलब है कि पूर्व में विपक्षी द्वारा प्राधिकरण में यह शपथ पत्र दिया गया था कि कम्पाउंड का भू-उपयोग आवासीय गतिविधि में किया जाएगा। लेकिन, विपक्षी द्वारा धोखाधड़ी करते हुए परिसर का होटल के रूप में व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

इस पर जोनल अधिकारी द्वारा 7 मई, 2022 को होटल लेवाना सूइट्स को नोटिस निर्गत किया गया। इसके जवाब में विपक्षी द्वारा अग्निशमन विभाग द्वारा फायर की एनओसी दी गयी, जिसका रिन्यूअल वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए किया गया था। इसके मद्देनजर भवन स्वामी द्वारा होटल के रूप में स्वीकृत मानचित्र की कोई प्रति लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं की गयी। इस पर जोनल अधिकारी द्वारा दिनांक- 26 मई, 2022 को नोटिस दिया गया और 18 अगस्त, 2022 को वाद संख्या-537/2022 योजित किया गया।

अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति

उपाध्यक्ष डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि स्थल पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच के लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता अवधेश तिवारी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह व मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल की समिति गठित की गयी है। कमेटी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र में 2 जुलाई, 2017 से तैनात रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को बिल्डर के साथ दुरभिसंधि करते हुए प्रश्नगत स्थल पर अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही न करने का जिम्मेदार पाया गया है।

इसके दृष्टिगत जोनल अधिकारी व अधिशासी अभियंता अरूण कुमार सिंह (सेवानिवृत्त), ओपी मिश्रा (सेवानिवृत्त), अधीक्षण अभियंता जहीरूद्दीन, कमलजीत सिंह (पालिका केन्द्रीयित सेवा), सहायक अभियंता ओपी गुप्ता, राकेश मोहन, राधेश्याम सिंह, विनोद कुमार गुप्ता, अमर कुमार मिश्रा, नागेन्द्र सिंह, इस्माइल खान, अवर अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव, जेएन दुबे, जीडी सिंह, रवीन्द्र श्रीवास्तव, उदयवीर सिंह, मो. इस्माइल खान, अनिल मिश्रा, पीके गुप्ता, सुशील कुमार वर्मा, अम्बरीश शर्मा व रंगनाथ सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

पुलिस ने लेवाना सूट्स होटल अग्निकांड मामले में होटल के मालिक राहुल अग्रवाल, उसके भाई रोहित अग्रवाल, चाचा पवन अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया।

Shashi kant gautam

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