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Lucknow News: मेयर संयुक्ता भाटिया का एलान, इस साल नहीं बढ़ेगा हाउस टैक्स
Lucknow News: मेयर संयुक्ता भाटिया ने हाउस टैक्स बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
Lucknow News: राजधानी में रहने वाले लाखों परिवार को मेयर संयुक्ता भाटिया ने बड़ी राहत दी है. महापौर ने फैसला लिया है कि कोरोना महामारी से परेशान जनता पर और बोझ नहीं डालेंगी. मेयर के इस फैसले से लखनऊ की जनता पर गृह कार्य का अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा. इसमें सामान्य और कमर्शियल दोनों गृह कर शामिल हैं. संयुक्ता भाटिया ने कहा है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए सामान्य और कमर्शियल गृह कर रिवाइज नहीं होगा. जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी और नगर निगम हाउस टैक्स को नहीं बढ़ाएगा. फिलहाल उनका यह फैसला इस साल के अंत में होने वाले नगर निकाय चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है.
नगर निगम को होती है करोड़ों की कमाई
मेयर संयुक्ता भाटिया ने भले ही राजधानीवासियों को राहत देते हुए हाउस टैक्स बढ़ाने से इनकार कर दिया है. लेकिन नगर निगम को गृह कर से करोड़ों का मुनाफा होता है.नगर निगम के साल 2021-22 के गृह कर वसूली की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष रिकॉर्ड कमाई हुई। 2021-22 में 292.80 करोड़ रूपए की वसूली हुई थी। जबकि साल 2020-21 में यह 270.84 करोड़ था.
वर्ष 2019-20 की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में 208.21 करोड़ रूपया हाउस टैक्स मिला था। साल 2020 21 के मुकाबले 2021-22 में करीब 22 करोड़ रुपए ज्यादा नगर निगम को मिले थे। नगर निगाम ने आवासीय 5,26,216 भवन व अनावासीय 59,278 भवनों को मिलकर कुल 5,85,494 भवनों से 3,15,290 से टैक्स वसूला। पिछले वर्ष 3,05,476 भवनों से हाउस टैक्स वसूला गया था। इस वर्ष 9814 अधिक भवनों से टैक्स वसूल गया।
अक्टूबर-नवंबर में हो सकता है चुनाव
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव इसी साल के अंत अक्टूबर या नवंबर महीने में हो सकता है. सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की बढ़ी हुई सीमा के परिसीमन का कार्य शुरू हो गया है. परिसीमन के बाद जल्द ही वार्ड का गठन होगा और चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी.
लखनऊ नगर निगम की बात करें इसमें 88 गांव को शामिल किया गया है. मेयर संयुक्ता भाटिया का यह फैसला नगर निगम चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. क्योंकि चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और संयुक्ता भाटिया गृह कर बढ़ाकर लोगों को रुष्ट नहीं करना चाहती इसीलिए उन्हें गृह कर में राहत दी गई है.