Lucknow: डिप्टी सीएम की दखलंदाजी से तथाकथित पत्रकार हेमंत शर्मा पर SC-ST एक्ट में मुकदमा दर्ज

Lucknow: हज़रतगंज थाने में खुद को राज्य मुख्यालय का पत्रकार बताने वाले हेमंत शर्मा पर केस दर्ज किया गया। हेमंत शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न न्यूज़ चैनलों व अखबारों में कार्य करने वाले पत्रकारों को फर्जी बोला

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Newstrack NetworkPublished By Deepak Kumar
Published on: 16 May 2022 10:53 AM GMT
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हेमंत शर्मा पर SC-ST एक्ट में मुकदमा दर्ज। (Social Media)

Lucknow: राजधानी के हज़रतगंज थाने (Hazratganj Police Station) में ख़ुद को राज्य मुख्यालय का पत्रकार बताने वाले हेमंत शर्मा पर मुकदमा दर्ज किया गया। हेमंत शर्मा (Hemant Sharma) पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न न्यूज़ चैनलों व अखबारों में कार्य करने वाले पत्रकारों को फ़र्ज़ी बोला। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया। साथ ही एक प्रतिष्ठित अख़बार के दलित छायाकार को, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, एससी-एसटी कानून के तहत मुकदमा दायर किया गया।

बता दें कि इस मामले में पत्रकारों द्वारा शुक्रवार की रात को ही तहरीर दी गई थी। लेकिन, पुलिस जांच करने में जुटी थी। इसके बाद, रविवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) के संज्ञान में जब यह मामला पहुंचा, तब उनके हस्तक्षेप से हज़रतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया जा सका।


क्या है पूरा मामला?

बता दें कि इस मामले की शुरुआत शुक्रवार की रात को हुई। जब हेमंत शर्मा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हज़रतगंज में नगर निगम द्वारा निर्मित मीडिया स्थलों पर बैठने वाले पत्रकारों व छायाकारों को फ़र्ज़ी बोला। इस पर पत्रकारों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। जिस पर हेमंत शर्मा ने माफ़ी न मांगते हुए कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगा।

तीन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

तथाकथित पत्रकार हेमंत शर्मा पर आईपीसी की धारा-506, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम-1989 के तहत एससी-एसटी कानून और आईटी एक्ट के तहत हज़रतगंज थाने में मुकदमा दायर किया गया है।

Deepak Kumar

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