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Lucknow News: गोमतीनगर विस्तार और सीतापुर रोड के अवैध कब्जों पर चला बुल्डोजर, एलडीए ने आज पांच निर्माण किए सील

Lucknow News Today: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के क्रम में आज मंगलवार को गोमतीनगर विस्तार और सीतापुर रोड योजना में बड़ा अभियान चलाकर बड़ी संख्या में अवैध कब्जा लोगों से मुक्त कराया है।

Prashant Dixit
Published on: 20 Dec 2022 6:14 PM GMT
Lucknow News
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एलडीए ने सीज बिल्डिंग (सोशल मीडिया)

Lucknow News Today: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के क्रम में आज मंगलवार को गोमतीनगर विस्तार और सीतापुर रोड योजना में बड़ा अभियान चलाकर बड़ी संख्या में अवैध कब्जा लोगों से मुक्त कराया है। एलडीए स्वामित्व की व्यवसायिक भूमि सीपी 4/6 में लगभग 6000 वर्गमीटर भूमि पर कुछ लोगों अवैध रूप से कब्जा करके झुग्गी-झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे थें। जिसे अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता द्वारा एलडीए पुलिस बल और गोमती नगर विस्तार थाने के पुलिस बल के सहयोग से खाली कराया है।

इसके अतिरिकत सीतापुर रोड योजना की एलडीए स्वामित्व की व्यवसायिक भूमि सीपी-13 सेक्टर-ई में बस अड्डे के लिए आरक्षित 19,000 वर्गमीटर भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी बनाकर अवैध कब्जे किया था। जिसमें दर्जनों पटरा-बल्ली की दुकानें, कबाड़ की दुकान भी अवैध कब्जे थीं। जिसे प्रवर्तन जोन-4 जोनल अधिकारी अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में सहायक अभियंत द्वारा एलडीए प्राधिकरण पुलिस बल और स्थानीय थाने की पुलिस बल के सहयोग से खाली कराया गया। एलडीए ने इस कार्यवाई में कुल 80 अवैध कब्जों से जमीन मुक्त कराई है।

एलडीए जोन-2 के जोनल अधिकारी ने बताया कि सीडी यादव, गया प्रसाद, संतोष कुमार, गुड्डू, धर्मेन्द्र तथा दीपक कुमार द्वारा मेसर्स ओमैक्स बिल्डटेक के खसरा संख्या-2627क, 2635ग, कल्ली पश्चिम में लगभग 40,000 वर्गफुट क्षेत्रफल में अलग अलग भूखण्ड पर निर्माण करते हुए बाउंड्रीवाॅल, कार्यालय तथा सड़क आदि का निर्माण किया जा रहा था। जिनके विरूद्ध न्यायालय में वाद संख्या-439/2022 चल रहा है। उक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर स्थल को सील करने के आदेश पारित किये गये थे।

इसके अलावा अनिल गुप्ता ने भूखण्ड संख्या-सी0एस0-4, और सेक्टर-जे, आशियाना, कानपुर रोड पर लगभग 388.57 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध बेसमेंट समेत चार मंजिल तक निर्माण कराया गया था। जिनके विरूद्ध न्यायालय में वाद संख्या-228/2021 में भवन को सील करने के आदेश पारित किए गये थे। तो वहीं चन्द्र प्रकाश शुक्ला ने भूखण्ड संख्या-बी-1/2, रूचिखण्ड-1 में 288 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बेसमेंट एवं तीन मंजिल तक अवैध रूप से निर्माण कराया गया था।

जिनके विरूद्ध न्यायालय से वाद संख्या-515/2022 में भवन को सील करने के आदेश पारित किए गये थे। इस तरह बबलू कुमार द्वारा बिजनौर रोड पर राॅयल सिटी, करन ट्रेडर्स के पास लगभग 1800 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बिना मानचित्र स्वीकृत के बेसमेंट और भूतल का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरूद्ध न्यायालय में वाद संख्या-173/2022 में भवन को सील करने के आदेश पारित किए गये थे। इसके अलावा आरके सिंह, राम आशीष, कैप्टन एके सिंह द्वारा औरंगाबाद जागीर, राॅयल सिटी, शारदानगर विस्तार, बिजनौर रोड पर लगभग ढाई बीघा जमीन पर प्लाटिंग के साथ ही रो-हाउसेस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था।

जिसके खिलाफ विहित न्यायालय में वाद संख्या-447/2022 योजित करते हुए प्रश्नगत स्थल को सील करने के आदेश पारित किए गए थे। उस आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता ने प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से इन सभी स्थलों को सील करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। इस कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन की टीम ने सभी जगहों पर माइक से अनाउंसमेंट करते हुए जन सामान्य को इन अवैध स्थलों पर सम्पत्ति क्रय न करने के सम्बंध में जागरूक किया गया।

Prashant Dixit

Prashant Dixit

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