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Lucknow News: यजदान बिल्डर और बायर्स को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, चलेगा बुल्डोजर!
Lucknow News: मामले की फाइनल सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई। जहां पर बिल्डर और फ्लैट खरीददारों को कोई राहत नहीं दी गयी है। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर स्टे भी नहीं दिया है।
Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ में यजदान बिल्डर्स और बायर्स को आज बुधवार 16 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले की फाइनल सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई। जहां पर बिल्डर और फ्लैट खरीददारों को कोई राहत नहीं दी गयी। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर स्टे भी नहीं दिया है। अब यजदान बिल्डिंग को गिराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ के डीएम से सिर्फ एफिडेविट मांगा गया।
आपको बता दें, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के इंजीनियरों के द्वारा आंखें बंद किए जाने के बाद लखनऊ के प्राग नारायण रोड स्थित नजूल की जमीन पर यजदान बिल्डर ने छह मंजिला अपार्टमेंट बना लिया। इस निर्माण को अवैध घोषित हुए लंबा वक्त गुजर चुका था, जिसके बाद तय किया गया कि अवैध अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जाएगा।
गौरतलब है कि लखनऊ के हजरतगंज याजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग को 14 नवंबर को ध्वस्तीकरण शुरू हुआ था। बिल्डिंग के मालिक एसएम याजदान और तमाम आवंटी बिल्डिंग के बाहर जुटे थे। मालिक का कहना था कि 2016 में एलडीए ने इस बिल्डिंग को अप्रूव किया था। यह बिल्डिंग रेरा से भी अप्रूव है और 36 लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा ली थी। लोगों को बिजली का कनेक्शन भी मिल गया। 6 साल से बिल्डिंग बन रही थी, तब अधिकारियों को इसके अवैध होने का याद नहीं आया, अब एकाएक पुलिस पहुंची और यहां रह रहे 6 परिवारों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। इस पूरी इमारत में कुल 48 फ्लैट हैं।
लेवाना होटल के बाहर नोटिस चस्पा
राजधानी लखनऊ (Lucknow) स्थित हजरतगंज (Hazratganj) इलाके में स्थित लेवाना होटल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने बड़ी कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लेवाना होटल को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। एलडीए ने लेवाना ग्रुप को 9 दिसंबर तक का समय दिया है। ऐसे में लेवाना होटल को अब एलडीए को 9 दिसंबर तक जवाब देना होगा। यदि अगर लेवाना की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है तो होटल को ध्वस्त कर दिया जायेगा। एलडीए ने ध्वस्तीकरण के आदेश को होटल लेवाना सुईट्स के सामने चस्पा कर दिया गया है।