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Lucknow News: इस उम्र के युवाओं को शराब परोसना पड़ेगा महंगा, होटल, बार और रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई
Lucknow News: लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोडिया के निर्देश के अनुसार सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य जगह पर यदि किसी ने भी 21 साल से कम उम्र के युवक को शराब परोसी तो उन पर कार्रवाई होगी।
Lucknow News: राजधानी में शराब के नशे में युवाओं की सड़क पर मारपीट, विवाद की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। लखनऊ में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य स्थान पर 21 साल से काम उम्र के युवक शराब, बियर और नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा।
हुड़दंग मचाने की घटना में इजाफा
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राजधानी लखनऊ में आए दिन शराब के नशे में युवाओं के शहर में हुड़दंग मचाने की घटना में इजाफा हो रहा है। नशे में युवा बार, रेस्टोरेंट और होटल आदि में मारपीट करते नजर आ रहे है। इसी को लेकर यह सख्त निर्णय लिया और होटल, रेस्टोरेंट, बार या अन्य जगह पर यदि किसी ने भी 21 साल से कम उम्र के युवक को बियर या अन्य नशीला पदार्थ बेचा या खरीदा तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक और मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी।
सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाकर्मी जरूरी
जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने कहा, कि होटल, बार, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों पर नशे का सेवन करने के बाद किसी के भी मारपीट की घटना और अन्य स्थिति बनी तो इसकी जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी। मालिक और प्रबंधक को इससे बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाकर्मी लगाना जरूरी है। राजधानी लखनऊ में आए दिन शराब के नशे में युवाओं के शहर में हुड़दंग मचाने की घटना में इजाफा होने के कारण 21 साल से कम उम्र के युवक को बियर या अन्य नशीला पदार्थ बेचने पर प्रतिबंध लगाने के साथ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है।
इन निर्देशों का करना होगा पालन
सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब की दुकानों में 21 वर्ष से कम उम्र युवा को शराब बेचना प्रतिबंधित है।
यदि किसी भी स्थान पर 21 वर्ष से कम उम्र के युवा शराब, बियर खरीदते यहां सेवन करते पाए जाते हैं। तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक, मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब की दुकानों के प्रबंधक अपने यहां 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं बेचे जाने का नोटिस अंदर या बाहर इस प्रकार चस्पा कराएंगे कि आसानी से पढ़ा जा सके।
होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब की दुकानों पर शराब मादक द्रव्य का सेवन करने के बाद मारपीट की घटना रोकने को सीसीटीवी कैमरे और प्राइवेट सुरक्षाकर्मी लगाना जरूरी है।
शराब की दुकानों, मॉल, बार एवं रेस्टोरेंट के बाहर अक्सर ग्राहक वाहनों को इधर उधर खड़ा कर देते हैं। इसलिए प्रबंधकों संचालकों की जिम्मेदारी है कि वाहन पार्किंग के लिए अपने गार्ड तैनात करें।
होटल, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों पर किशोरों को शराब बेचे जाने या सेवन किए जाने का मामला सामने आने पर अपराधिक कृत्य माना जाएगा।