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लखनऊ के निजी कार्यालयों में भी काम शुरू, जानिए क्या है वर्क टाइमिंग

यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार 6 मई यानी आज से निजी कार्यालयों में भी काम शुरू हो गया है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला लिया है। योगी सरकार ने राजधानी में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निजी कार्यालयों को खोलने की मंजूरी दे दी है।

Dharmendra kumar
Published on: 6 May 2020 11:22 AM IST
लखनऊ के निजी कार्यालयों में भी काम शुरू, जानिए क्या है वर्क टाइमिंग
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लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार 6 मई यानी आज से निजी कार्यालयों में भी काम शुरू हो गया है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला लिया है। योगी सरकार ने राजधानी में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निजी कार्यालयों को खोलने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि यूपी में सरकारी कार्यालय पहले से ही खोले जा चुके हैं।

निजी कार्यालयों को खोलने के लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। जिसमे सोषल डिस्टेन्सिंग के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसका पालन न करने वाले निजी कार्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही इन निजी कार्यालयों को इस संबंध में जारी की गई गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा।

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निजी कार्यालयों के लिए यह है गृह मंत्रालय की गाइडलाइन

1- निजी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को 6 फीट की दूरी बनाकर काम करने की इजाजत।

2- बिना मास्क के नहीं होगा निजी कार्यालय में कर्मचारी का प्रवेष, कार्यालय अवधि में सभी को पहनना होगा मास्क।

3- निजी कार्यालय में मीटिंग में 10 लोगों से ज्यादा कर्मचारियों के एक साथ न एकत्र होने पर रोक। 10 कर्मचारियों की मीटिंग में भी रखनी होगी 6 फीट की दूरी।

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4- दो या तीन पालियों में चलने वाले निजी कार्यालयों की पालियों के बीच कम से एक घंटे का अंतर रखना भी जरूरी होगा।

5- निजी कार्यालयों की छोटी लिफ्ट में एक साथ 2 तथा बड़ी लिफ्ट में 4 से ज्यादा लोग नहीं चलेंगे।

6- निजी कार्यालय के प्रवेषद्वार पर ही हैंड सैनेटाइजर रखना जरूरी

7- सभी निजी कार्यालयों में सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है।

8- निजी कार्यालयों के कर्मचारियों को लाने व छोड़ने वाली बसों में 50 फीसदी सीटें ही भरी जाए।

9- निजी कार्यालयों में तंबाकू उत्पादों के सेवन नहीं किया जायेगा।

10- निजी कार्यालयों में होने वाले लंच ब्रेक में कार्यालय कैन्टीन में एक समय में 10 से ज्यादा लोगों को रहने की इजाजत नहीं।



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Dharmendra kumar

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