Lucknow: बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Lucknow: लखनऊ के हसनगंज थाना इलाके के मदेहगंज में साल मार्च 2014 में मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी आसिफ को फांसी की सजा सुनाई है।

Rahul Singh Rajpoot
Published on: 15 March 2022 8:40 PM IST
rape accused Asif Khan
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रेप के आरोपी आसिफ खान (फोटो-न्यूजट्रैक)

 

Lucknow: राजधानी लखनऊ के हसनगंज थाना इलाके के मदेहगंज में साल मार्च 2014 में मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी आसिफ को फांसी की सजा सुनाई है। करीब 8 साल बाद कोर्ट से आए फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। इस घटना के बाद 6 मार्च 2014 को आरोपी के खिलाफ हसनगंज थाने में दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आठ साल चली सुनवाई के बाद आज 15 मार्च 2022 को पास्को कोर्ट ने आसिफ खान को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है।

मार्च 2014 की है घटना

बता दे मार्च 2014 मासूम बच्ची की रेप की बात हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बच्ची के चचेरे मामा को गिरफ्तार किया था, पुलिस के अनुसार आरोपी ही बच्ची का शव लेकर घर पहुंचा था। उसका हाथ पैर बंधा हुआ था दोनों हाथों की नसें और गला कटा मिला था। उस वक्त पुलिस ने दावा किया था कि चचेरा मामा ने ही दुराचार के बाद राज खुलने के डर से बच्ची की हत्या कर दी थी।


मदेहगंज में हुई थी घटना

यह पूरा मामला हसनगंज के मदेहगंज स्थित पुरानी बांस मंडी इलाके की थी यहां के रहने वाली पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी की 5 साल की नातिन उसके पास रहती थी। उसका स्कूल में एडमिशन भी वहीं कराया था।

घटना वाली शाम को उसके नजदीकी रिश्तेदार आसिफ को बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के लिए भेजा था। उसके बाद बच्ची घर नहीं लौटी थी परिवार वालों के अनुसार आसिफ रात 2 बजे के करीब अचानक बच्ची का खून से लथपथ शव लेकर घर पहुंचा। उसे देखकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने जब पूरे प्रकरण की जांच शुरू की तो आसिफ पर ही शक आया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल लिया था और हत्या में प्रयुक्त चाकू और दूसरे सामान भी बरामद कर लिए थे। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आसिफ को जेल भेज दिया था अब 8 साल चली सुनवाई के बाद आज उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है।

Vidushi Mishra

Vidushi Mishra

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