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Lucknow: धारा 144 का दस जून तक होगा सख्ती से पालन, बड़े मंगल पर विशेष सतर्कता, धरना प्रदर्शन पर रोक

Lucknow News Today: बुद्ध पूर्णिमा के साथ ही बड़े मंगलवार के चलते सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए धारा-144 और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Shiva Sharma
Report Shiva SharmaPublished By Shreya
Published on: 10 May 2022 4:22 PM GMT
Lucknow: धारा 144 का दस जून तक होगा सख्ती से पालन, बड़े मंगल और बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता, धरना प्रदर्शन पर रोक
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(कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Lucknow News Today: यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow Dhara 144) में लागू धारा 144 को आगामी धार्मिक आयोजनों, धरना प्रदर्शनों और कोविड के चलते सख्ती से पालन कराने के आदेश जारी हो गए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

संयुक्त पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने बताया है कि सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima) के साथ ही मंगलवार से प्रारम्भ होने वाले ज्येष्ठ के बड़े मंगलवार (Bada Mangal) के चलते सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए धारा-144 और कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का सख्ती से पालन कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों व विभागों को दे दिए गए हैं। जिससे सुरक्षित त्यौहार मानाएं जा सके। साथ ही कई बिंदु पर अलर्ट रहने को भी कहा गया है।

लगी ये पाबंदियां

आगामी त्योहारों को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि बुद्ध पूर्णिमा के साथ 17 मई, 24 मई, 31 मई और 07 जून को बड़ा मंगलवार के रूप में शहर के हनुमान मंदिर में कार्यक्रम होंगे। धारा 144 लागू होने के साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते गाइडलाइन जारी हुई है। जिसमें प्रतियोगी परीक्षा और धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। यह आदेश आगमी 10 जून तक लागू रहेगा। इसको बढ़ाने व हटाने को लेकर पुलिस-प्रशासन निर्णय ले सकता है।

किसी धार्मिक स्थल / सार्वजनिक स्थल जुलूसों/ अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि मानक से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही रात 22 बजे से सुबह 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। वहीं मन्दिर/मस्जिद/ गुरूद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलो पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहे। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कोई आयोजन नहीं होगा।

इसी तरह विधानभवन की एक किमी परिधि में ट्रैक्टर ट्रैक्टर-ट्राली, घोडा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ, हथियार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं यहां किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन नहीं होंगे। न ही सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवन के पास ड्रोन से शूटिंग होगी।

धार्मिक स्थलों पर बने कोविड हेल्प डेक्स, बचाव के लिए करें प्रचार

जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के साथ ही मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। वहीं इसकी जागरुकता के लिए पोस्टर्स, बैनर लगाने के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड बचाव के मानकों के विषय में जानकारी दी जाए। यह निर्देश उन सभी स्थानों पर यानी होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन आदि पर लागू होगा जहां पर कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।

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