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UP News: अवैध निर्माण के कंपाउंडिंग पर लगी रोक, आवास विभाग ने जारी किया शासनादेश

UP News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृज मोहन तवंर बनाम राज्य सरकार में 13 मार्च को यह निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण न हो।

Shishumanjali kharwar
Published on: 2 April 2024 6:10 AM GMT
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यूपी में अवैध निर्माण के कंपाउंडिंग पर लगी रोक (न्यूजट्रैक)

UP News: उच्च न्यायालय के आदेष के बाद प्रदेष सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होने वाले निर्माण के कंपाउंडिंग यानी शमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने आदेष जारी करते हुए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश भी भेज दिया है।

अपर मुख्य सचिव आवास ने जारी शासनादेश में कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप ही स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाए। स्वीकृत मानचित्र के अलावा निर्माण होने की स्थिति में ऐसे निर्माणों के विरुद्ध भवन निर्माण एवं विकास उपिविधि, तय नियमों, शासनादेशों और नियमावली का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

आवास विभाग द्वारा जारी भवन विकास उपविधि के आधार पर विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शा पास किया जाता है। इसके बाद भी भवन स्वामियों द्वारा पास किए गए नक्शे के अलावा निर्माण कर लिया जाता है। शासन ऐसे निर्माण को शुल्क लेकर समय-समय पर कंपाउंडिंग यानी शमन के लिए नीति लेकर आता है। इसके आधार पर अवैध निर्माणों को वैध कर दिया जाता है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके आधार पर राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है।

13 मार्च को हाईकोर्ट ने दिया निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बृज मोहन तवंर बनाम राज्य सरकार में 13 मार्च को यह निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण न हो। साथ ही यह भी आदेश दिया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों के अतिरिक्त निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही शमन के मामलों में भी भवन निर्माण और विकास उपिविधि के अंतर्गत निर्धारित मानकों को शिथिल नहीं किया जाना चाहिए।

Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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