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Lucknow News: शहीद पथ, किसान पथ व ग्रीन काॅरिडोर के दोनों ओर 500 मीटर की परिधि में बना सकेंगे ऊंची इमारतें
Lucknow News: गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन के पारिजात सभागार में हुई इस बैठक में जनहित के कई प्रस्ताव पास किये गये हैं।
Lucknow News: शहीद पथ, किसान पथ व ग्रीन काॅरिडोर के समानांतर मार्ग के दोनों ओर 500-500 मीटर की परिधि में बहुमंजिला इमारतें बनायी जा सकेंगी। इसके लिए इन तीनों मुख्य मार्ग के प्रभाव क्षेत्र को टी0ओ0डी0 (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट ) जोन घोषित किया गया है। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट को रफ्तार मिलेगी, साथ ही रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुयी प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है।
गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन के पारिजात सभागार में हुई इस बैठक में जनहित के ऐसे कई प्रस्ताव पास किये गये हैं। इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, प्रभारी मुख्य अभियंता अवनीन्द्र कुमार सिंह समेत बोर्ड के सदस्य व अन्य विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अभी तक उक्त मार्गों पर बहुमंजिला भवन के निर्माण में 2.5 का एफ0ए0आर0 ही मिलता है। बोर्ड द्वारा टी0ओ0डी0 क्षेत्र का प्रस्ताव पारित किये जाने से अब इन तीनों मार्ग की 500-500 मीटर परिधि में विकसित क्षेत्र में 4.0 और अविकसित क्षेत्र में 5.0 एफ0ए0आर0 अनुमन्य किया जाएगा। इसमें बेसिक एफएआर से बढ़े हुये एफएआर के लिए क्रय योग्य एफएआर शुल्क देना होगा। इससे प्राधिकरण को अतिरिकत आय होगी और काॅरिडोर के दोनों ओर नियोजित विकास सुनिश्चित होगा। इसके अलावा लखनऊ महायोजना-2031 में चिन्हांकित टीओडी क्षेत्र का जोनल डेवेलपमेंट प्लान व प्राधिकरण का जोनल प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा। जिसके लिए आरएफपी जारी करने के प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
छावनी क्षेत्र से हटाया जाएगा अतिक्रमण
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि छावनी क्षेत्र में रानी लक्ष्मी बाई मार्ग पर 18 परिवार अवैध रूप से कब्जा करके निवास कर रहे हैं। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी ने रक्षा भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाकर यहां के अध्यासियों के पुर्न-विस्थापन के सम्बंध में पत्र भेजा है। उक्त प्रकरण में बोर्ड ने निर्णय लिया है कि बटलर पैलेस के अवैध अध्यासियों की तरह छावनी क्षेत्र के इन 18 अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को विस्थापन नीति के अंतर्गत बसन्तकुंज व शारदा नगर विस्तार में निर्मित प्रधानमंत्री आवास आवंटित करते हुए इन्हें विस्थापित किया जाएगा।
डाॅ. भीमराव अम्बेडकर सभागार लीज पर दिया जाएगा
कानपुर रोड योजना में स्थित डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर सभागार को आउटसोर्स के माध्यम से संचालन व अनुरक्षण के लिए निजी कंपनी को लीज पर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस कार्य के लिए उपाध्यक्ष की स्वीकृति से आर0एफ0पी0 आमंत्रित की जाएगी। सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि सभागार में 2650 सिटिंग क्षमता व 350 सिटिंग क्षमता वाले 02 आॅडिटोरियम, 02 कैन्टीन व बड़ी पार्किंग है। प्राधिकरण ने मई, 2024 में लगभग दो करोड़ रूपये की लागत से सभागार में रिपेयरिंग व रेनोवेशन का कार्य कराया है। भविष्य में इसके अनुरक्षण व बिजली बिल आदि का अत्यधिक व्यय भार प्राधिकरण पर न पड़े, इसके लिए सभागार को लीज पर देकर संचालित कराया जाएगा।
गोमती नगर में विद्युत उपकेन्द्र के लिए दिये दो भूखण्ड
सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि गोमती नगर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के लिए लेसा द्वारा जमीन की मांग की जा रही थी। इस क्रम में बोर्ड ने विशेष खण्ड में 764 वर्गमीटर तथा विनम्र खण्ड में 1674.38 वर्गमीटर भूखण्ड विद्युत विभाग को हस्तगत करने का प्रस्ताव पारित किया है। उक्त दोनों भूखण्ड 90 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जाएंगे।
शुल्क के रूप में जमा की जाएगी प्रतिभूति राशि
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार 200 वर्गमीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण के लिए सोलर एनर्जी संयत्र, रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग व वृक्षारोपण का कार्य अनिवार्य किया गया था। व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो सके, इसके लिए प्राधिकरण द्वारा भवन का मानचित्र स्वीकृत करते समय आवेदक से निर्धारित प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करवायी जा रही है। इससे मानचित्र स्वीकृृति की प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है। साथ ही जन सामान्य को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बंध में बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है कि प्रतिभूति राशि मानचित्र स्वीकृति/शमनित के समय अन्य शुल्कों के साथ प्राधिकरण कोष में जमा करवायी जा सकेगी। सम्बंधित कार्य पूर्ण होने पर उक्त प्रतिभूति धनराशि अवमुक्त कर दी जाएगी।
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भूखण्डों का हो सकेगा नामांतरण
अपर सचिव ने बताया कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की सम्पत्ति का नामांतरण नहीं किया जा रहा था। जिसमें अब नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी। इसमेें ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर आवंटित ऐसे भूखण्ड। जिनमें निर्धारित वार्षिक किराये में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए 30 वर्षों की अवधि के उपरांत 30-30 वर्षीय दो नवीनीकरण किये जाने के अधिकार पट्टाधारक को प्रदान किये गये हैं। ऐसे भूखण्डों में पट्टावधि प्रभावी होने की दशा में नामांतरण की कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा पारित किया गया है।