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Lucknow News: UP में 18 साल से कम आयु के बच्चे नहीं चला सकेंगे स्कूटी-कार, सरकार ने जारी किया आदेश

Lucknow News: बच्चों के जीवन की रक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Shishumanjali kharwar
Published on: 3 Jan 2024 12:44 PM IST (Updated on: 3 Jan 2024 12:46 PM IST)
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यूपी में 18 साल से कम आयु के बच्चे नहीं चला सकेंगे स्कूटी-कार (सोशल मीडिया)

Lucknow News: यूपी में बढ़ रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने एमवी एक्ट (मोटर व्हीकल एक्ट) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 40 फीसदी नाबालिग बच्चे हैं। जिनकी आयु 12 से 18 साल के बीच है। बच्चों के जीवन की रक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यूपी परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देशित किया था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस बावत पत्र लिखा है।

निरस्त हो जाएगा वाहन का रजिस्ट्रेशन

यूपी में अब 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं वाहन नहीं चला सकेंगे। अभिभावकों को बच्चों को वाहन देने पर इस्तेमाल किए गए वाहन के रजिस्ट्रेशन को एक साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बच्चे का लाइसेंस बन सकेगा। परिवहन विभाग के मुताबिक अगर किसी 16 साल के नाबालिग बच्चे के पास वैध लाइसेंस है तो वह 50 सीसी से कम इंजन क्षमता के मोटरसाइकिल ही सार्वजनिक जगह पर चला सकते हैं।

इसके साथ ही अगर किसी के पास वैध लाइसेंस नहीं है तो वाहन के मालिक इसकी अनुमति नहीं देगा। जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस के साथ ही सभी परिवहन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके इलाके में कोई नाबालिग दो पहिया या चार पहिया वाहन न चलायें। यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले वाहन के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

नहीं मिलेगी जमानत

नाबालिग से बाइक या कार चलवाने पर वाहन मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गिरफ्तारी भी होगी और तत्काल जमानत भी नहीं मिल सकेगी।



Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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