Lucknow News: राजभर के MLA बेदी राम और विपुल दुबे समेत 19 के खिलाफ वारंट जारी, पेपर लीक मामले में जुड़ा है नाम

Lucknow News: पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना सुभासपा विधायक बेदीराम व निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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Newstrack Network
Published on: 11 July 2024 3:31 AM GMT
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विधायक विपुल दुबे और विधायक बेदीराम (Pic: Social Media)

Lucknow News: लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) विधायक बेदीराम व निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सुभासपा विधायक बेदीराम व निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना हैं। बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक है।

पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना सुभासपा विधायक बेदीराम व निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में बेदीराम के साथ 19 अन्य सहअभियुक्तों पर भी कार्रवाई की गई है। न्याय़ाधीश ने इंस्पेक्टर कृष्णानगर को 26 जुलाई को सभी आरोपियों को पेश करने का भी आदेश दिया है।

एसटीएफ ने बेदी राम को रंगे हाथों क‍िया था ग‍िरफ्तार

गिरोह बंद अधिनियम के मामले की पैरवी कर रहे विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित के बताया कि घटना की रिपोर्ट एसटीएफ के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय एवं उनकी टीम ने 26 फरवरी 2006 को लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज कराई थी। एसटीएफ ने विधायक बेदीराम, विधायक विपुल दुबे के अलावा संजय श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, रामकृपाल सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी, आनंद कुमार सिंह, कृष्णकांत, धर्मेंद्र कुमार, रमेश चंद्र पटेल, मोहम्मद असलम, अवधेश सिंह, सुशील कुमार एवं अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के समय दावा किया था कि आरोपितों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी के 26 फरवरी 2006 की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के अलावा कई वाहन बरामद हुए हैं।

26 जुलाई को तय होंगे आरोप

मामला पुराना होने के कारण अदालत ने आरोपी शिव बहादुर सिंह, दीनदयाल, संजय श्रीवास्तव, विधायक बेदी राम एवं अवधेश सिंह की ओर से दिए गए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपी शिव बहादुर सिंह, दीनदयाल, संजय श्रीवास्तव, बेदी राम, अवधेश सिंह के अलावा पूर्व से अनुपस्थित चल रहे विधायक विपुल दुबे, कृष्ण कुमार, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, रामकृपाल सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी, आनंद कुमार सिंह, कृष्णकांत, धर्मेंद्र कुमार, रमेश चंद्र पटेल, मोहम्मद असलम, सुनील कुमार एवं अख्तर हुसैन को गैर जमानती वारंट के माध्यम से तलब किया जाता है। अदालत ने कृष्णा नगर इंस्पेक्टर को आदेश दिया है कि वह आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इसी के साथ-साथ अदालत ने आरोपितों के जमानतदारों को नोटिस भी जारी किया है। अदालत ने कहा है कि आगामी 26 जुलाई को सभी आरोपितों के हाजिर होने पर आरोप तय किए जाएंगे।


Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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