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Lucknow Crime: बिजनेस बढ़ाने के लिए पत्नी से मांगे रुपये, पत्नी नहीं दे सकी तो व्हाट्सएप पर दे दिया तीन तलाक
Lucknow Crime: राजधानी लखनऊ के सहादतगंज थानाक्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2010 में अपने से 12 वर्ष बड़े सदफ मुनीर से की गई थी।
Lucknow Crime: लखनऊ के सहादतगंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया की पत्नी उसकी 15 लाख रुपये की डिमांड पूरी नहीं कर सकी। इसे लेकर पीड़िता ने आरोपी पति पर व्हाट्सएप के माध्यम से तलाक देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पत्नी ने पुलिस से शिकायत करने पर पति द्वारा धमकाने का आरोप भी लगाया है।
राजधानी लखनऊ के सहादतगंज थानाक्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2010 में अपने से 12 वर्ष बड़े सदफ मुनीर से की गई थी। शादी के बाद से ही वह बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। जब पैसे नहीं दे पाई तो उन्होंने घर से निकाल दिया। नतीजतनज, पत्नी अपने मायके चली गई और उसने सारी बात अपने मायके वालों को बताई। मायके वालों ने किसी तरह से व्यवस्था कर सदफ को पैसे दिए। जिसके बाद उसने मेडिकल स्टोर खोल लिया। इसके बाद सब ठीक हो गया और वह ससुराल में रहने लगी।
बिजनेस बढ़ाने के नाम पर दोबारा मांगे 15 लाख
पत्नी ने आरोप लगाया कि 10 लाख रुपये देने के बाद पति कुछ दिन ठीक से रहा लेकिन बीच में उसने फिर से बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 15 लाख रुपये की डिमांड शुरू कर दी। जब यह डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से तीन तलाक का मैसेज भेज दिया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैसेज भेजने के बाद जब परिजनों ने उसे समझाना चाहा तो आरोपी ने चेहरे पर तेज़ाब फेंकने तक की धमकी दे डाली। साथ ही जान से मारने की बात भी कही। आखिरकार पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद पति के वकील ने ऐसा कोई मैसेज भेजने से इंकार किया है।
मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी पुलिस
पीड़िता के शिकायत के बाद सहादतगंज पुलिस ने 498A, 323, 504, 506, दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 समेत मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019) के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।