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Lucknow News: LDA ने हज़रतगंज में दुकानदारों को दी चेतावनी, एक सप्ताह में थीम के अनुसार कराएं विकास, अन्यथा कार्रवाई
Lucknow News: टेज जोन में चले अभियान में व्यापारियों को अंदाज-ए-अवध योजना के बारे में जानकारी दी गई, जिसके अनुसार फसाड कंट्रोल गाइडलाइन लागू की गई है।
Lucknow News: शुक्रवार को एलडीए की टीम ने हज़रतगंज इलाके में फसाड कंट्रोल गाइडलाइन सख्ती से लागू कराने के लिए दुकानदारों को चेतावनी दी। इस दौरान एलडीए की टीम ने दुकानदारों और बिल्डिंग के मालिकों को बुलाकर गाइडलाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी। साथ ही यह भी कहा कि एक सप्ताह के अनुसार बोर्ड समेत अन्य व्यवस्थाएं नियमानुसार कर लें अन्यथा एलडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
ये है फसाड कंट्रोल गाइडलाइन
फसाड गाइडलाइन के अनुसार हजरतगंज की बिल्डिंग के रंग सिर्फ पिंक और यलो कलर में हो सकते हैं। इसके साथ ही साइन बोर्ड, खिड़की, बिल्डिंग के डिजाइन में बदलाव नहीं करने के नियम तय किए गए हैं। यहां पर बोलार्डस, डस्टबिन, बेंच, रेलिंग, लैंपपोस्ट सहित अन्य चीजें हेरिटेज लुक में हैं। हजरतगंज को आकर्षक बनाने के लिए इसे हेरिटेज लुक दिया गया है।
100 से अधिक दुकानदारों को दी गई चेतावनी
हजरतगंज के हेरिटेज जोन में चले अभियान में व्यापारियों को अंदाज-ऐ-अवध योजना के बारे में जानकारी दी गई, जिसके अनुसार फसाड कंट्रोल गाइडलाइन लागू कि गई है। इसके तहत हेरिटेज जोन हजरतगंज की दुकानों पर लगे बड़े बड़े बोर्ड हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 100 दुकानदारों को चेतावनी दी गई। हेरिटेज जोन में आने वाली दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड के मानक शासन द्वारा तय किए नियम पर ही लगाने हैं। इसमें 300 एमएम अक्षरों का साइज, अक्षरों पर करना होगा, सफेद रंग प्रयोग बैनर का बैकग्राउंड में करना होगा। काले रंग का इस्तेमाल सहित अन्य नियम भी शामिल हैं। दुकानों के बाहर लगे बोर्डों का स्टेंडर्ड साइज 750 एमएम तय किया गया है।
मनमाने बोर्ड, रंगबिरंगी बिल्डिंग
शुक्रवार को हज़रतगंज में अभियान के दौरान एलडीए के अधिकारियों को कई बिल्डिंग ऐसी मिली जिनमें नियम से विपरीत पेंटिंग लगी थी। इसके अलावा कई बोर्ड भी ऐसे लगे थे जो गाइडलाइन से इतर थे। अधिकारियों ने दुकानदारों को जल्द सुधार के निर्देश दिए हैं। जोनल अधिकारी शशि भूषण पाठक ने बताया कि योजना के तहत हजरतगंज में नियम का पालन संबंधित व्यापारियों सहित अन्य लोगों को करना होगा। एक महीने पहले पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से लोगों को हिदायत दी गई थी। इसके बाद आज फिर चेतावनी दी गई है। अगर इसके बाद भी नियम का पालन नहीं किया गया तो निर्धारित समय के बाद कार्रवाई की जाएगी।