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BJP MP रीता बहुगुणा जोशी को 6 माह की सजा, आचार संहिता उल्लंघन मामले में MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
Rita Bahuguna Joshi News: आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है।
Rita Bahuguna Joshi News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद रीता बहुगुणा जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें, रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से मौजूदा सांसद हैं। एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार (2 फरवरी) को यह सजा आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में सुनाया है। बता दें, ये मामला 17 फरवरी, 2012 का है। तब लखनऊ के कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
क्या है मामला?
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि, घटना वाले दिन यानी 17 फरवरी, 2012 को विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का निर्धारित समय ख़त्म होने के बाद भी रीता बहुगुणा जोशी ने अपना प्रचार जारी रखा। इसकी रिपोर्ट स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार चतुर्वेदी ने थाना कृष्णानगर में दर्ज कराया था। मोहल्ला बजरंग नगर में रीता बहुगुणा जोशी तत्कालीन प्रत्याशी कांग्रेस, क्षेत्र विधानसभा कैंट प्रचार का समय समाप्त हो गया है।
रीता बहुगुणा उस समय कांग्रेस पार्टी में थीं
समय सीमा ख़त्म होने के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रचार जारी रखा। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा की। जिसकी वीडियोग्राफी करवा कर सभा में शामिल लोगों को हटाया गया। वहीं, जनप्रतिनिधि अधिनियम (People's Representation Act) के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज करवा कर कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि, रीता बहुगुणा उस समय कांग्रेस पार्टी में थीं। उस चुनाव में लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट (Lucknow Cantt Assembly Constituency) से विधायक चुनी गई थी।