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Nagar Nigam: भवनों पर लगने वाले छोटे बोर्ड पर टैक्स वसूलेगा नगर निगम, तुरंत जान लें नए नियम वरना..

Nagar Nigam: उत्तर प्रदेश में घरों पर लगने वाले छोटे बोर्ड और अन्य प्रकार की कमर्शियल कार्य पर नगर निगम टैक्स की वसूली करेगा।

Shishumanjali kharwar
Published on: 15 Oct 2024 2:21 PM IST (Updated on: 15 Oct 2024 5:48 PM IST)
Lucknow News
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भवनों पर लगने वाले छोटे बोर्ड पर टैक्स वसूलेगा नगर निगम (सोशल मीडिया)

Nagar Nigam: उत्तर प्रदेश नगर निगम ने अपनी प्रचार नीति में संशोधन कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में घरों पर लगने वाले छोटे बोर्ड और अन्य प्रकार की कमर्शियल कार्य पर नगर निगम टैक्स की वसूली करेगा। इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने विज्ञापन नीति तैयार कर उस पर आपत्तियां मंगवाने के लिए सभी नगर निगमों को पत्र लिखा है।

उल्लेखनीय है कि नगर निगमों (Lucknow Nagar Nigam) के लिए नई विज्ञापन नीति तैयार हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में छह मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम की नई नीति आने के बाद शहरों में होर्डिंग लगने के बाद जियो टैगिंग भी अनिवार्य कर दी गयी है। हाइवे पर सड़क से 10 मीटर दूरी पर प्रचार के लिए बोर्ड लगाये जायेंगे। यूपी सरकार शहरों में भवनों पर प्रचार-प्रसार के लिए लगने वाले छोटे बोर्ड पर भी विज्ञापन शुल्क वसूल करेगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि छुट्टी वाले दिनों में लगने वाले मेले, जादू शो या फिर किसी भी तरह के छोटे बोर्ड के जरिए प्रचार-प्रसार पर भी शुल्क लिया जाएगा।

मौजूदा समय में यूपी नगर निगम में विज्ञापन शुल्क वसूली के लिए कोई भी विज्ञापन नीति नहीं है। लेकिन अब नगर निगम ने विज्ञापन शुल्क वसूली के लिए नीति तैयार कर ली है। शुल्क वसूली से राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। जल्द ही नगर निगम की विज्ञापन शुल्क वसूली के लिए तैयार की गयी नीति को लागू भी कर दिया जाएगा। नगर निगम से इसे अमल में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।

नगर विकास विभाग ने इस नीति के लिए नगर निगमों के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 2024 के प्रारूप का प्रकाशन करते हुए आपत्तियां भी मांगी हैं। इस नीति के लागू हो जाने के बाद नगर निगम की बिना अनुमति के भवनों और सड़कों पर होर्डिंग्स या विज्ञापन नहीं लग सकेंगे। होर्डिंग्स या विज्ञापन को भवनों और सड़कों पर लगाने के लिए नगर आयुक्त या समिति की अनुमति अनिवार्य हो जायेगी।

बगैर अनुमति नगर निगम की सीमा के अंदर किसी भवन, मार्ग, फुटपाथ, ओवर ब्रिज, पुल, ट्री गार्ड, विद्युत और टेलीफोन के पोल्स वाहन पर विज्ञापन नहीं लग सकेंगे। अनुमति लेने और शुल्क जमा करने के बाद ही इन जगहों पर विज्ञापन लग सकेंगे। यहीं नहीं दीवारों पर पेंटिंग से प्रचार प्रसार करने को भी इसी नीति के दायरे में रखा जाएगा।

Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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