Nagar Nigam: भवनों पर लगने वाले छोटे बोर्ड पर टैक्स वसूलेगा नगर निगम, तुरंत जान लें नए नियम वरना..

Nagar Nigam: उत्तर प्रदेश में घरों पर लगने वाले छोटे बोर्ड और अन्य प्रकार की कमर्शियल कार्य पर नगर निगम टैक्स की वसूली करेगा।

Shishumanjali kharwar
Published on: 15 Oct 2024 8:51 AM GMT
Lucknow News
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भवनों पर लगने वाले छोटे बोर्ड पर टैक्स वसूलेगा नगर निगम (सोशल मीडिया)

Nagar Nigam: उत्तर प्रदेश नगर निगम ने अपनी प्रचार नीति में संशोधन कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में घरों पर लगने वाले छोटे बोर्ड और अन्य प्रकार की कमर्शियल कार्य पर नगर निगम टैक्स की वसूली करेगा। इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने विज्ञापन नीति तैयार कर उस पर आपत्तियां मंगवाने के लिए सभी नगर निगमों को पत्र लिखा है।

उल्लेखनीय है कि नगर निगमों (Lucknow Nagar Nigam) के लिए नई विज्ञापन नीति तैयार हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में छह मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम की नई नीति आने के बाद शहरों में होर्डिंग लगने के बाद जियो टैगिंग भी अनिवार्य कर दी गयी है। हाइवे पर सड़क से 10 मीटर दूरी पर प्रचार के लिए बोर्ड लगाये जायेंगे। यूपी सरकार शहरों में भवनों पर प्रचार-प्रसार के लिए लगने वाले छोटे बोर्ड पर भी विज्ञापन शुल्क वसूल करेगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि छुट्टी वाले दिनों में लगने वाले मेले, जादू शो या फिर किसी भी तरह के छोटे बोर्ड के जरिए प्रचार-प्रसार पर भी शुल्क लिया जाएगा।

Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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