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Lucknow Traffic Challan: ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान! अब तीन अलग-अलग धाराओं में कटेगा चालान
Lucknow Traffic Challan: यही नहीं अब नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट, डीएल और आरसी भी रद्द कर दी जाएगी। हालांकि, यह कार्रवाई तीन बार यातायात नियमों कता उल्लंघन करने के बाद की जाएगी।
Traffic Challan: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लखनऊ में तीन अलग-अलग धाराओं में चालान काटे जाएंगे। साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 122, 126 और 86 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन धाराओं में केवल चालान किया जाता था।
डीएल और आरसी भी होगी रद्द
यही नहीं अब नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट, डीएल और आरसी भी रद्द कर दी जाएगी। हालांकि, यह कार्रवाई तीन बार यातायात नियमों कता उल्लंघन करने के बाद की जाएगी। अगर इसके बाद भी कोई वाहन चलाते पकड़ा गया तो तीन महीने की जेल तथा जुर्माना लगाया जाएगा।
ट्रैफिक उल्लंघन को लेकर जिन दो धाराओं को जोड़ा गया है, उनके तहत तीन पहिया वाहन निशाने पर रहेंगे। दरअसल, शहर में थ्री व्हीलर्स कहीं भी खड़े और लावारिस स्थिति में पाए जा रहे हैं।
समझें क्या है एमवी एक्ट की धारा 122, 126 और 86
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 122: वाहन को खतरनाक स्थिति में छोड़ना, सार्वजनिक स्थान पर रुकना। ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थितियों में सड़क का उपयोग करने वाले यात्रियों को खतरा होने के साथ वाहन संचालन में बाधा पहुंचने की संभावना रहती है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 126: वाहन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक खड़ा नहीं होने देगा, जब तक कि चालक की सीट पर वाहन चलाने वाले के पास डीएल न हो। चालक की अनुपस्थिति में वाहन सड़क पर खड़ा नहीं कर सकेगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86: अभी तक सड़क पर परिवहन विभाग एमवी एक्ट की धारा 86 अंतर्गत सिर्फ ठेका गाड़ी पर कार्रवाई करते थे। इनमें ठेका गाड़ी की शर्तों के खिलाफ वाहन संचालन पर परमिट और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई होती है।