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Lucknow News: मदरसों में फिर से शुरू होगा तालीम का सिलसिला...सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर बोले फिरंगी महली

Lucknow News: मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि एक बार फिर से मदरसों में छात्रों के तालीम के सिलसले को जारी किया जाएगा। फैसले के बाद स्वतंत्रता से मदरसों का संचालन भी किया जा सकेगा।

Abhishek Mishra
Published on: 5 Nov 2024 3:30 PM IST
Lucknow News: मदरसों में फिर से शुरू होगा तालीम का सिलसिला...सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर बोले फिरंगी महली
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Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार कर दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि निर्णय सही नहीं था। फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ऐशबाग ईदगाह के इमाम व मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है।

मदरसों का संचालन फिर से हो सकेगा

मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंगलवार को दिया गया निर्णय स्वागत योग्य है। यह फैसला मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के हित में है। मदरसा एक्ट की शुरू उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मदरसों में छात्रों के तालीम के सिलसले को जारी किया जाएगा। फैसले के बाद स्वतंत्रता से मदरसों का संचालन भी किया जा सकेगा।

पलट दिया गया हाइकोर्ट का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय की जिस बेंच ने यह फैसला सुनाया है उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को पलट दिया है। हाइकोर्ट ने मदरसों के संचालन पर रोक लगाते हुए यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार कर दिया था। जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है।




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Abhishek Mishra

Abhishek Mishra

Correspondent

मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैंने हिंदुस्तान हिंदी अखबार में एक साल तक कंटेंट क्रिएशन के लिए इंटर्नशिप की है। इसके साथ मैं ब्लॉगर नेटवर्किंग साइट पर भी ब्लॉग्स लिखता हूं।

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