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Lucknow Crime: लखनऊ में कल से धरना प्रदर्शन बैन, धारा 163 लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Lucknow Crime : आगामी महत्वपूर्ण त्यौहारों को लेकर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
Lucknow Crime : आगामी महत्वपूर्ण त्यौहारों को लेकर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लखनऊ पुलिस की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टियों / भारतीय किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने हेतु कल यानी 14.11.2024 से शहर भर में निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी। इसके तहत शहर में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस समेत कई आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि बिना अनुमति कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
दो महीने तक रहेगी लागू
नवंबर से जनवरी माह में विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार/कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं शहर में आयोजित होंगी। बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल (ईको गार्डेन) को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन बैन रहेगा। आदेश के अनुसार सरकारी दफ्तरों व राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर- ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगा तथा अग्नि सम्बन्धी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ हथियार आदि लेकर आवागमन भी पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
बिना अनुमति नहीं होंगे ये कार्यक्रम
पुलिस की ओर से बताया गया कि शहर की सीमा के अन्दर बिना अनुमति के विभिन्न मैच, मॉल/होटल/रेस्त्रां परिसर में संगीत कार्यक्रम जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो वह नहीं आयोजित किए जाएंगे। साथ ही तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र/ज्वलनशील पदार्थ व हथियार आदि लेकर चलना व सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहें फैलाना तथा मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना भी प्रतिबन्धित रहेगा।
कर्मचारी रखने से पहले कराएं सत्यापन
पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि लखनऊ में वितरण कर्मचारी रखने वाली सभी निजी कम्पनियाँ सेवा प्रदाता व अन्य ऑनलाइन कम्पनियों की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर न दें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध किया जाता है या कोई गम्भीर घटना की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।