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Old Pension Scheme: राज्य कर्मचारियों को दिया गया पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प

Old Pension Scheme: राज्य सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में होंगे।

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Newstrack Network
Published on: 30 Jun 2024 11:53 AM IST
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राज्य कर्मचारियों को दिया गया पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प (सोशल मीडिया)

Lucknow News: प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने के लिए 31 अक्तूबर तक विकल्प दिया है। बीते मंगलवार को कैबिनेट ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के अवसर के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था। सरकार के इस निर्णय से लगभग 50 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में होंगे।

यह प्रावधान सरकार के कार्मिक, शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया। तमाम ऐसे शिक्षक और कार्मिक हैं, जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था। ये कर्मचारी काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार पहले ही इस तरह के कर्मियों को यह सुविधा दे चुकी है।

कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है।

OPS चुनने वालों के NPS खाते हो जाएंगे बंद

शासनादेश के अनुसार यदि कर्मी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने की शर्तों को पूरा करता है तो प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के बाद इस संबंध में एक आदेश नियुक्ति अधिकारी जारी करेंगे। आदेश जारी होने के अगले महीने के वेतन से अभिदाता अंशदान और नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद हो जाएगी। जो भी कर्मी ओपीएस का विकल्प चुनेंगे, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही इन खातों में जमा अंशदान कर्मी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाएगी। इन खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा कर दिया जाएगा। 31 अक्तूबर तक विकल्प न चुनने पर कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आ जाएंगे।



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Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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