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Supreme court on UPP: यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की लताड़, कहा- ऐसा आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा

Supreme court on UPP: कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ़ यह बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है और उसका मज़ा ले रही है। सत्ता से कौन चूकना चाहेगा? अब आप पुलिस की सत्ता संभाल रहे हैं।

Abhinendra Srivastava
Published on: 28 Nov 2024 8:36 PM IST
Supreme Court
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Supreme Court (social media) 

Supreme court on UPP: उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट गैंगस्टर अनुराग दुबे के केस पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बता दें कि हम ऐसा कठोर आदेश दे देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा।

दरअसल न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उसे डर है कि यदि वह कोर्ट में पेश हुआ तो फिर नया मामला दर्ज हो जाएगा। वहीं कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लिया जाएगा।उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि सारी ज़िंदगी याद रहेगा। हर बार आप उसके खिलाफ एक नई एफआईआर लेकर आते हैं।

कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ़ यह बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है और उसका मज़ा ले रही है। सत्ता से कौन चूकना चाहेगा? अब आप पुलिस की सत्ता संभाल रहे हैं। अब आप सिविल कोर्ट की सत्ता संभाल रहे हैं और इसलिए आप मौज-मस्ती कर रहे हैं। वही इस मामले पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा, 'उसे जांच में शामिल होने दें लेकिन उसे गिरफ्तार न करें और अगर आप सच में सोचते हैं कि किसी खास मामले में गिरफ़्तारी ज़रूरी है, तो हमें बताइए कि ये कारण हैं, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, तो आप हमसे यह ले लीजिए, हम न सिर्फ़ उन्हें निलंबित करेंगे, बल्कि उन्हें कुछ और भी खोना पड़ेगा।



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Ragini Sinha

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