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UP में पहली बार ED कोर्ट ने सुनाई सजा, बैंकों से करोड़ों की जालसाजी में दो आरोपियों को 3-3 साल जेल

Lucknow News: यूपी में पहली बार ED केस में बैंकों से करोड़ों की जालसाजी के दो अभियुक्तों विशाल शर्मा और नईम खान को विशेष न्यायाधीश ईडी अजय विक्रम सिंह की कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई।

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Published on: 27 Oct 2023 6:03 PM IST (Updated on: 27 Oct 2023 8:16 PM IST)
ED court
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प्रतीकात्मक चित्र (Social media)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के केस में बैंकों से करोड़ों की जालसाजी के दो अभियुक्तों विशाल शर्मा उर्फ शिवांश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को विशेष न्यायाधीश ईडी अजय विक्रम सिंह (Special Judge ED Ajay Vikram Singh) की कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई।

लखनऊ की विशेष अदालत ने शुक्रवार (27 अक्टूबर) को दो अभियुक्तों को बैंक से जालसाजी कर लोन लेने मामले में तीन-तीन साल की सजा सुनाई। अभियुक्त विशाल शर्मा और नईम खान को अदालत में अपराध स्वीकार करने पर सजा सुनाई है।

जालसाजों ने स्वीकारा जुर्म

कोर्ट में दोनों जालसाजों ने स्वीकारा कि अन्य के कहने पर बैंक से लोन लेने के लिए उन्होंने अपने नाम बदले। यूपी के ईडी कोर्ट ने पहली बार किसी अभियुक्त को सजा सुनाई है। अजय विक्रम सिंह, विशेष न्यायाधीश (धनशोधन अधिनियम), ईडी लखनऊ ने यह फैसला सुनाया।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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