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Gayatri Prajapati Case: ED मामले में HC से जमानत, लेकिन जेल में ही बंद रहेंगे गायत्री प्रजापति
Gayatri Prajapati: गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत तो मिली है, लेकिन इसके बाद भी वह जेल में ही बंद रहेंगे क्योंकि वह पहले से ही एक रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.
Former minister Gayatri Prajapati (social media)
Gayatri Prajapati: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत तो मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी गायत्री को जेल में ही रहना होगा क्योंकि बीते शुक्रवार को ही नाबालिग से रेप मामले में हाईकोर्ट ने गायत्री की जमानत याचिक खारिज कर दी थी। बता दें कि रेप मामले में प्रजापति को उम्रकैद की सजा मिली है। लोकायुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने 2020 में गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज कर आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जांच शुरू की थी।
इस वजह से नहीं हो पाएगी गायत्री की रिहाई
लखनऊ हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की डबल बेंच ने मामले की सुनावई की है। गायत्री करीब साढ़े 3 साल से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इस मामले में अदालत ने 10 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई। बताया जा रहा है कि गायत्री को लोअर कोर्ट से मिली सजा के साथ-साथ विजिलेंस में भी केस दर्ज उनकी रिहाई में बड़ा रोड़ा बनने का काम कर रहा है।
गायत्री पर रेप केस
2017 में गायत्री के साथ 6 अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। महिला ने बताया था कि आरोपियों ने उनकी बेटी को नशीली चीज पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया था। इसके बाद मंत्री की तरफ से धमकी की बात भी सामने आई थी। महिला के आरोपों के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। मामले में अदालत ने उन्हें दोषी पाया और उनके खिलाफ उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गायत्री ने इस मामले में कई बार जमानत के लिए अर्जी याचिका डाली, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारीज कर दी गई।