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Lucknow News: यूपी एटीएस ने किया अंतर्राष्ट्रीय अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

Lucknow News: पकड़े गए आरोपियों से भारी मात्रा में एक्सचेंज में उपयोग होने वाले सामान भी बरामद हुए। एटीएस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी शाहिद जमाल और मिर्जा असद कानपुर के रहने वाले है।

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Published on: 20 May 2023 11:45 PM IST
Lucknow News: यूपी एटीएस ने किया अंतर्राष्ट्रीय अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
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यूपी एटीएस द्वारा पकड़े गए आरोपी (Pic: Newstrack)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज लगाकर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध मारी कर रहे गिरोह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से भारी मात्रा में एक्सचेंज में उपयोग होने वाले सामान भी बरामद हुए। एटीएस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी शाहिद जमाल और मिर्जा असद कानपुर के रहने वाले है। एटीएस ने घटना का खुलासा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से किया। आरोपियों ने कबूला कि मुंबई निवासी गैंग के सदस्य नाजिम खां के जरिए टीमव्यूअर के मार्फत कॉन्फ़िगर के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बाईपास गेटवे कर कराया जाता था और सिम बॉक्स पर लैंड जिससे इंटरनेट के जरिए नॉर्मल कॉल, वॉइस कॉल्स में बदल जाती थी।

दरअसल पिछले कई दिनों से एटीएस उत्तर प्रदेश को कानपुर महानगर क्षेत्र में इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास कर विदेशों (प्रमुखतः मिडिल इस्ट देशों) से आने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कॉल्स को अवैध टेलीफोन एक्सचेन्ज के माध्यम से लोकल कॉल्स में परिवर्तित करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास करने के कारण कॉलर की पहचान करना सम्भव नहीं होता, जिससे रेडिक्लाइजेशन, हवाला, टेरर फंडिग सम्बन्धी बातों की सम्भावनाएं बनी रहती है और साथ ही राजस्व की क्षति भी होती है।

एटीएस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालक मिर्जा असद और शाहिद जमाल को कानपुर नगर से गिरफ्तार किया गया और अभियुक्तों के कब्जे से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के 13 क्रियाशील सिमबाक्स एवं 04 सील बंद सिम्बॉक्स, लगभग 4000 प्री- एक्टिवेटेड सिम कार्ड, मॉडम राऊटर, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण DOT के प्रतिनिधि के समक्ष बरामद किये गये। आरोपियों के खिलाफ थाना एटीएस, उत्तर प्रदेश में मु.अ.सं.-03/2023, धारा- 419/420/467/468/471/120बी भा.द.वि., 20/21/25/ 4 भारतीय तार अधिनियम 1885, 66/66 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम 2008 व 3/6 भारतीय बेतार यात्रिकी अधिनियम 1933 में दर्ज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हमारे गंग के नाजिम खाँ निवासी मुम्बई द्वारा अवैध एक्सचेंज को टीम व्यूअर के माध्यम से कॉनफिगर कर सहयोग प्रदान किया जाता था और इंटरनेट के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय कॉल्स को इंटरनेशनल गेटवे बाईपास कराकर सिमबाक्स पर लैंड कराया जाता था, जिससे VoIP (इंटरनेट) कॉल नॉर्मल वायस कॉल्स में परिवर्तित हो जाती है और कॉल प्राप्त करने वाले को कॉल करने वाले व्यक्ति के नम्बर के स्थान पर सिमबॉक्स में लगे सिमकार्ड का नम्बर प्रदर्शित होता है, इससे कॉलर की पहचान स्थापित नहीं हो पाती है। गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद जमाल (10वीं पास), जो वर्ष 2017 में मुम्बई में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के में जेल जा चुका है एवं मिर्जा असद (12वीं पास), जो टेलरिंग का कार्य करता है। तकनीकी योग्यता न होने के बावजूद आरोपी तकनीकी रूप से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने में माहिर हैं।



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