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Lucknow News: मकान निर्माण होने के बाद भी पास करवा सकेंगे नक्शा, जानिए क्या है नया नियम
Lucknow News: लखनऊ में अब बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने मकानों को वैध कराने का आदेश जारी किया गया है।
Lucknow News: बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण कराने वालों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे में आवास के मालिक अब नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को वैध करा सकेंगे। एलडीए ने इस आदेश को जारी कर दिया हैं। इस व्यवस्था का लाभ एलडीए की नियोजित कालोनियों के साथ ही उन क्षेत्रों के लोगों को भी मिलेगा, जहां पर नक्शे पास होते हैं। अनियोजित कालोनियों इस दायरे में नहीं आएंगी।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने क्या कहा
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लखनऊ विकास क्षेत्र में बहुत से ऐसे निर्माण हैं, जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ वाद कर प्रवर्तन की कार्रवाई की जाती है। जनसुनवाई के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें लोगों ने सही जानकारी के अभाव में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य करा लिया या फिर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करा लिया। अब ऐसे लोग नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को नियमित करा सकते हैं।
मानवचित्र के लिए कैसे करें आवेदन
मानवचित्र आवेदन के लिए आपको सबसे पहले भवन स्वामी को सबसे पहले एलडीए की मानचित्र सेल में शमन मानचित्र के साथ आवेदन करना होगा। जांच के बाद अभियंता नामित किया जाएगा। अभियंता जांच रिपोर्ट देगा और फिर शुल्क जमाकर मानचित्र पास कराया जा सकेगा। मुख्य नगर नियोजक केके गौतम ने बताया कि शमन मानचित्र की कार्रवाई दोबारा शुरू होने से एलडीए की आय भी बढ़ेगी। पहले ऐसे प्रकरणों में शमन शुल्क जमाकर शमन मानचित्र स्वीकृत किया जाता था। 28 मार्च को शासन के आदेशों के क्रम में कंपाउंडिंग पर रोक लगा दी गई थी, जिससे शमन मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे थे। उपाध्यक्ष ने कहा, लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि शमन मानचित्र की कार्यवाही फिर से शुरू करा दी जाए, जिससे कि वे अपने निर्माण को नियमित करा सकें।